अमरावती

बाल विवाह प्रतिबंध नियमों का सख्ती से अमल करें

पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने दिए निर्देश

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१० – बाल विवाह प्रतिबंध नियम का २००८ में राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा एड. निर्मला सामंत प्रभावलकर की अध्यक्षता में गठन किया गया था. जिसमें इस नियम का सख्ती के साथ अमल किए जाने के निर्देश महिला व बालविकास मंत्री एड.यशोमति ठाकुर (Women Child Development Minister Ed Yashomati Thakur) ने सोमवार को आयोजित एक बैठक में अधिकारियों को दिए. बाल विवाह नियम सुधार के लिए आयोजित की गई बैठक में महिला व बालविकास विभाग सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. ऋषिकेश यशोद, उपायुक्त रवि पाटील, उपायुक्त तथा बाल सुरक्षा कार्यक्रम व्यवस्थापक मनीषा बीरासिस, युनीसेफ बाल सुरक्षा तज्ञ अल्पा वोरा व उपस्थित थे.
बैठक में पालकमंत्री तथा महिला बालविकास मंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने कहा कि, बालविवाह प्रतिबंध नियम २००८ का प्रभावी तरीके से अमल किया जाना आवश्यक है. नियम में नए प्रावधान की समीक्षा लेकर उसमें सुधारणा करने पर व समिति का गठन करने पर उन्होंने जोर दिया, तथा तत्काल नियमों का मसूदा शासन द्वारा तैयार किया जाए ऐसे निर्देश भी दिए. राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा एड. निर्मला सामंत की अध्यक्षता में दस सदस्यीय समिति का गठन किया गया था.
इस समिति में श्रीमती रमा सरोदे, डॉ. आशा वाजपेयी, डॉ. जया सागडे, मासूम संस्था के संचालक डॉ. मनीषा गुप्ते, विधायक भारती के संतोष शिंदे, सोशल बिव्हेवर चेंज कम्युनिकेशन के निशिद कुमार, युनीसेफ की अल्पा वोरा, उपायुक्त(बालविकास) रवि पाटील, जिला बालविकास अधिकारी (बुलढाणा) दिनेश मराठे सदस्य है.

Related Articles

Back to top button