वाहन दुर्घटना मृत्यु कानून के विरोध में 1 जनवरी से हडताल
अमरावती मोटर मालिक वाहतुक एसो. की बैठक में निर्णय
अमरावती/ दि.29– विगत 28 जनवरी को केंद्र सरकार द्बारा पिछले लोकसभा के सत्र में एक अध्यादेश पारित किया गया. जिसमें यदि किसी वाहन से दुर्घटना होती है और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो आरोपी वाहन चालक को जुर्माने के तौर पर 7 लाख रूपए देना होगा अथवा 10 वर्ष का कारावास झेलना पडेगा. केंद्र शासन द्बारा लगाया गया यह कानून एक तुगलकी फरमान जैसा है, जिसमें चालकों पर घोर अन्याय किया गया है.
इस कानून के विरोध में गुरूवार को अमरावती मोटर मालिक माल यातायात एसो. के पदाधिकारी और चालको को ट्रांसपोर्ट नगर में बैठक हुई. जिसमें चालकों द्बारा 1 जनवरी से हडताल पर जाने का निर्णय लिया गया है.
बैठक में कहा गया कि जिस आदमी के पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है, वह चालक बनता है. अगर 10 साल वह जेल काटेगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा. देश में वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढती जा रही है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. कमजोर सडके, सुचारू यातायात व्यवस्था की कमी, रोड पर सिग्नल नहीं, स्पीड पर नियंत्रण का न होना फेर लेन पर चालकों को रूकने की व्यवस्था नहीं, चार नाश्ता के लिए कैंटीन नही, मोटर पार्ट्स की दुकानें नहीं, स्कूल,कॉलेज में यातायात व्यवस्था सुधार पर एक विषय होना चाहिए, ट्रेन गेट पर सिग्नल, चालक की मृत्यु के लिए इंश्योरेंस, मृत्यु हो जानेवाले व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी द्बारा भुगतान का प्रावधान आदि मुद्दों पर चर्चा की गई. 1 जनवरी को चालकों की हडताल से चक्काजाम हो सकता है. बैठक में हाजी मेराज खान पठान, अफसर अली, पुरूषोत्तम बागडी, शकील अहमद, याह्या खान पठान, हसन अली, प्रमोद कुमार, लिखितका के साथ चालक बडी संख्या में उपस्थित थे.