अमरावतीविदर्भ

शहर की इमारतों का संरचनात्मक परिक्षण जरुरी

अन्यथा जुर्माने की कार्रवाई

  • मनपा प्रशासन ने दी चेतावनी

अमरावती मनपा क्षेत्र की ७९ शिकख्त इमारत धोकादायी होने की घोषणा की गई. इमारतों को गिराने की नोटीस भी दी गई. मगर उसमें से अधिकांश इमारतें अब तक नहीं गिराई गई. इसके कारण मनपा ने सख्त कारवाई करने की चेतावनी देते हुए ३० वर्ष बीत चुके इमारत का भी सरंचनात्मक परिक्षण करने का आह्वान किया है. परिक्षण न करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी प्रशासन व्दारा दी गई.

महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा २६५ अ के तहत जिस इमारत को ३० वर्ष पूरे हो चुके है, ऐसी इमारत का संरचनात्मक परिक्षण पंजीकृत संरचना अभियंता या अधिकृत संस्था की ओर से कराये. उनके व्दारा सूचित किये गए दोष का निवारण व मरम्मत कर इमारत उपयोग करने योग्य होने का प्रमाणपत्र १५ दिन के अंदर इमारत मालिक या किरायेदार पद निर्देशित अधिकारी मनपा के कार्यालय में शासन व्दारा निर्धारित किये गए नमुने में प्रस्तुत करे, ऐसा मनपा ने कहा है.

मगर प्रशासन के आह्वान को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसके कारण मनपा ने परिक्षण न कराने वाले इमारत मालक व किरायेदार के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अनुसार कम से कम २५ हजार रुपए या प्रापर्टी का वार्षिक टै्नस उसमें से जो रकम ज्यादा हो उसे जुर्माने के रुप में वसूल करने की चेतावनी दी है. जोन क्रमांक दो अंतर्गत ७९ शिकस्त व धोकादायी इमारतों को नोटीस दिया गया है. वे इमारतों को गिराया नहीं गया, जिसके कारण भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो इमारत मालिक, किरायादार पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा, ऐसा भी प्रशासन व्दारा स्पष्ट किया गया है.

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