अवैध होर्डींग के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें
उच्च न्यायालय के मनपा को आदेश
अमरावती /दि. 24– शहर के अवैध होर्डींग व पोस्टर्स के विरोध में मनपा द्वारा कौनसी कार्रवाई की गई, इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश उच्च न्यायालय की मुंबई खंडपीठ ने दिए है. आगामी सोमवार 27 जनवरी को न्यायालय में इस बाबत मनपा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जानेवाला है. कार्रवाई के लिए अधिकारी और सहायक की नियुक्ति भले की गई हो, लेकिन कार्रवाई शून्य है.
न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक अवैध विज्ञापन (होर्डींग) हटाना और नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. उपायुक्त दर्जे के अधिकारी की इसके लिए नियुक्ति की गई है. सहायक आयुक्त की तरफ से वॉर्ड ऑफीसर को नियुक्त किया गया है. मनपा क्षेत्र में 5 जोन है और दो उपायुक्त कार्यरत है. दो उपायुक्त की नियुक्ति विवादित रहने से उनके भी जोन की जिम्मेदारी इन दो उपायुक्त के पास है. आयुक्त द्वारा नियुक्ति करते समय इन अधिकारियों को शहर के अवैध होर्डींग और पोस्टर्स निकालने की कार्रवाई में ध्यान रखने के आदेश दिए गए है. साथ ही कोई भी होर्डींग बगैर अनुमति के न लगे, इस ओर ध्यान देने कहा है. शहर में अवैध रुप से लगनेवाले विज्ञापन के पोस्टर्स और होर्डींग में अधिकांश राजनीतिक दलों के विज्ञापन का समावेश रहता है. इसमें से अधिकांश विज्ञापन बगैर अनुमति के रहते है. उसे निकालने का साहस मनपा के कर्मचारी नहीं करते है. उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है. मनपा द्वारा कार्रवाई के लिए अधिकारी नियुक्त किए रहे तो भी कार्रवाई शून्य है.