भोंगों को लेकर सुको के आदेश- सरकार के अध्यादेश का पालन
विशेष पुलिस महानिरिक्षक मीणा का प्रतिपादन
* स्वयंस्फूर्ति से अनुमतियां प्राप्त करने की अपील
अमरावती/दि.20– वर्तमान में धार्मिक स्थलों के भोंगों को लेकर विवाद छिड गया है. सभी धार्मिक स्थलों पर के भोंगे 3 मई तक निकालने का अल्टीमेटम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जारी किया है. उसी प्रकार गृहमंत्रालय ने भी भोंगों को लेकर नियमावली का पालन करने का निर्णय लिया. राज्य सरकार ने भी वर्ष 2015 व 2017 में अलग-अलग अध्यादेश जारी कर भोंगों को लेकर नियमावली तय की है. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2005 के आदेश तथा राज्य सरकार के अध्यादेश का पालन किया जाएगा. संभाग के सभी ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर लगे भोंगों की समिक्षा की जा रही है. इस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रतिपादन विशेष पुलिस महानिरिक्षक चंद्रकिशोर मीणा ने दै. अमरावती मंडल से किये संवाद में किया.
उन्होंने बताया कि, संभाग के ग्रामीण क्षेत्र में सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस की पैनी नजर है. नागरिक किसी भी प्रकार के धार्मिक बहकावे में ना आये. कानून व्यवस्था कायम रखने में मदद करें. जितने धार्मिक स्थलों पर भोंगे लगे है, उन सभी धार्मिक स्थलों पर के भोंगों को लगने वाली अनुमतियां प्राप्त कर लें तथा नियमानुसार ही धार्मिक स्थलों पर भोंगों का इस्तेमाल किया जाए. इस वक्त उन्होंने अपील की कि, सभी धार्मिक स्थलों के संचालक मंडल स्वयंस्फूर्ति से भोंगों को लेकर अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण कर लें. पुलिस महकमा उनके पास आएंगा इसकी प्रतिक्षा नहीं करते हुए स्वयं ही आगे बढकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, ऐसा आचरन सभी से अपेक्षित है.
* धार्मिक उन्माद बर्दाश्त नहीं
संभाग के सभी ग्रामीण क्षेत्र में आगामी कुछ दिनों तक विवादास्पद कार्यक्रम, मोर्चे आदि पर बंदी लागू की गई है. किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ताकि जातिय दरार पैदा ना हो. लोगों को गुमराह होने से बचना चाहिए. इस दौरान पुलिस महकमा सभी को कानून समझाने का प्रयास करेगा. नियमानुसार ही आगे की कार्रवाईयां की जाएगी.
* युनिफॉर्म गाईडलाईन की प्रतिक्षा
सरकार स्तर से भोंगों को लेकर युनिफॉर्म गाईडलाईन जारी होेने जा रही है. इस गाईडलाईन की पुलिस महकमें को प्रतिक्षा है. राज्य में बढते तनाव को देखते हुए आगामी दिनों में संबंधित युनिफॉर्म गाईडलाईन जारी होने की संभावना भी विशेष पुलिस महानिरिक्षक चंद्रकिशोर मीणा ने व्यक्त की.
* नियमों की जानकारी रखें
विशेष पुलिस महानिरिक्षक चंद्रकिशोर मीणा ने सभी से अपील की कि, वे भोंगों को लेकर नियमों की संपूर्ण जानकारी रखें ताकि इन नियमों का पालन करवाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं जाए. 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भोंगों को लेकर गाईडलाईन तय कर दी है. उसी प्रकार राज्य सरकार ने भी वर्ष 2015 व 2017 में अध्यादेश जारी कर धार्मिक स्थलों पर भोंगों को लेकर नियमावली निश्चित की है. इन्हीं नियमावली पर महकमा आगे की कार्रवाई करेंगा.