पीएम आवास योजना में गैर कानूनी है सुनील चौधरी की नियुक्ति!
योजना के आर्किटेक्ट अंकित सावले ने चौधरी से पद से हटाने की मांग उठाई
अमरावती /दि.18- महानगरपालिका द्वारा अमल में लायी जा रही पीएम आवास योजना में कार्यरत रहने वाले 68 वर्षीय अभियंता सुनील चौधरी की नियुक्ति पूरी तरह से नियमबाह्य है. साथ ही वे इस योजना के तहत कार्य करने हेतु शारीरिक व मानसिक तौर पर परिपूर्ण भी नहीं है और प्रशासकीय तौर पर काम करने की आयु मर्यादा खत्म हो जाने के बाद भी पद पर रहते हुए प्रशासन की दिशाभूल कर रहे है. ऐसे में सुनील चौधरी की नियुक्ति को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल पदमुक्त किया जाना चाहिए. इस आशय की मांग पीएम आवास योजना में आर्किटेक्ट रहने वाले अंकित सावले ने राज्य नगरविकास विभाग के मुख्य सचिव तथा गृहनिर्माण विभाग के प्रधान सचिव के नाम भेजे गये पत्र में उठाई है.
इस पत्र में कहा गया है कि, पीएम आवास योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम रहना आवश्यक है. परंतु सुनील चौधरी द्वारा 80 हजार रुपए मासिक आय रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. साथ ही साथ पहले से अस्तित्व में रहने वाले पुराने घरों को डीपीआर में शामिल करते हुए उन घरों को नया दिखाने के लिए घर के अगले हिस्से की रंगाई पुताई कर दी जाती है. इस योजना में इस तरह की गडबडियां करने वाले 68 वर्षीय अभियंता सुनील चौधरी की नियुक्ति भी पूरी तरह से गैर कानूनी है और उन्होंने गलत तथ्य पेश करते हुए यह नियुक्ति हासिल की है. ऐसे में सुनील चौधरी द्वारा की गई गडबडियों और उनके द्वारा प्राप्त वेतन की रकम भी सरकार द्वारा उनसे वसूल की जानी चाहिए. इस पत्र में यह चेतावनी भी दी गई है कि, यदि राज्य के नगर विकास विभाग एवं गृहनिर्माण विभाग द्वारा पीएम आवास योजना में ठेका नियुक्त कर्मी के तौर पर कार्यरत सुनील चौधरी को तुरंत पदमुक्त नहीं किया जाता है, तो इसके लिए न्यायालय मार्फत प्रक्रिया भी चलायी जाएगी.