अमरावती

निंबा खेती प्रकरण में सुनिल देशमुख दोषी

प्रशासकिय अधिकारी का निर्णय

मुर्तिजापूर/दि.19– तहसील के मौजे निंबा में गट क्रमांक 152 में 12 एकर खेती अवैध तरीके से नकली दस्तावेज अधिकारी, कर्मचारी से मिलकर नियमों के विरुध्द खेती पर कब्जा करने वाले आरोपी सुनिल देशमुख का दावा रद्द कर निवेदनकर्ता किशोरनंद देशमुख व उनकी बहन के पक्ष में अकोला जिलाधिकारी व विभागीय आयुक्त ने आदेश हाल ही में निकाला है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार आदेश की आवहेलना करते हुए बहन-भाई की खेती हडपने वाले गैर अर्जदार आरोपी सुनिल देशमुख को राजस्व विभाग न्यायालय ने दोषा ठहराया है. सुनिल देशमुख ने गैर कानूनी ढंग से शिकायतकर्ता किशोरानंद व उनकी तीन बहन के विरुध्द स्थानीय न्यायालय में दाखिल किया गया दावा, नकली दस्तावेजों सहित जमीन के सबुत के अभाव में जिलाधिकारी व राजस्व आयुक्त ने रद्द करने पर अर्जदार के नाम से फेरफार करने का निर्णय दिया. इसके चलते अनेक वर्षो से अर्जदार की व उनकी बहनों की माता की नसमझी व वृध्दावस्ता का फायदा उठा कर परिवार के सभी सदस्यों को भ्रमित कर विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देने वाले आरोपी सुनिल देशमुख के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश की जानकारी अर्जदार किशोरनंद देशमुख व उनकी बहन ने एक विज्ञप्ति व्दारा जानकारी दी है.

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