हत्या का प्रयास मामले में सूरज यादव बरी
अमरावती/दि. 26– वर्ष 2015 मे गाडगेनगर थाना क्षेत्र में घटित हुए हत्या के प्रयास मामले में आरोपी रहे सूरज यादव को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बाईज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक श्यामलाल यादव और उसके बेटे सूरज यादव ने 9 जनवरी 2015 को दोपहर 1.30 बजे के दौरान पैसों के लेन-देन पर से शिकायतकर्ता के साथ विवाद किया. इस विवाद के चलते सूरज यादव को चाकू निकालकर शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया. इस हमले में चाकू शिकायकर्ता की पसली में फस गया था. अपनी जान बचाने के लिए शिकायतकर्ता उसी अवस्था में गाडगेनगर थाने की तरफ दौडा. नागरिकों ने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया. पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 307, 34 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जांच पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई. जिला व सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान आरोपी श्यामलाल यादव की मृत्यु हो गई. इस प्रकरण में कुल 11 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सूरज यादव को बरी कर दिया. यह फैसला बुधवार 24 जनवरी को सुनाया गया. आरोपी की तरफ से एड. सुधीर अगमे ने काम संभाला. उन्हें एड. एस. एस. कथलकर, एड. ईश्वर गाखरे, एड. सुलतान वायशेख ने सहयोग दिया.