अमरावती/दि.14 – दर्यापुर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले और कई अपराधिक वारदातों को लेकर गिरोह की शक्ल में अंजाम देने वाले राजीक शाह रशीद शाह (25, सुफी प्लॉट, दर्यापुर) तथा पवन उर्फ बाटला राजेश्वर सौंदले (19, बालाजी नगर, दर्यापुर) के अपराधिक इतिहास को देखते हुए जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने एक आदेश जारी कर उन दोनों आरोपियों को आगामी 1 वर्ष के लिए अमरावती जिले से तडीपार करने का आदेश जारी किया है.
इन दोनों आरोपियों की तडीपारी का प्रस्ताव मपोका की धारा 55 के तहत दर्यापुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी जी. वी. नायडू के मार्गदर्शन में दर्यापुर पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष टाले द्बारा तैयार करते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के समक्ष प्रस्तूत किया गया था. जिसे मंजूरी प्रदान करते हुए एसपी बारगल ने इन दोनों आरोपियों को आगामी 1 वर्ष के लिए अमरावती जिले से तडीपार करने का आदेश जारी किया है. इस कार्रवाई के चलते दर्यापुर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अपराधियों में अच्छा खासा हडकंप व्याप्त है.