अमरावतीमहाराष्ट्र

तडीपारो को भी मिलती है वोटिंग की अनुमति

मतदानवाले दिन निर्धारित समय के लिए दी जाती है वापिस आने की इजाजत

अमरावती/दि.3– लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसदीय विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व कौन करेगा यह तय करने का अधिकारी संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) व 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 (5) के तहत 18 वर्ष से अधिक आयुवाले प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया है. जिसमें अपराधिक वारदातो में लिप्त रहने के चलते पुलिस द्वारा शहर सहित जिले से तडीपार किए गए अपराधियों का भी समावेश होता है. तडीपार आरोपियों को भी मतदानवाले दिन एक विशिष्ट कालमर्यादा के लिए उनके नाम का समावेश रहनेवाले मतदान केंद्र पर आने व मतदान करने की अनुमति दी जाती है.

* 26 अप्रैल को हुआ मतदान
बता दे अमरावती संसदीय क्षेत्र में विगत 26 अप्रैल को ही लोकसभा के चुनाव हेतु मतदान हुआ. मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निपटे और मतदान के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इस बात के मद्देनजर विविध पुलिस थानो के रिकॉर्ड पर रहनेवाले 2064 लोगों के खिलाफ फौजदारी प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी.

* 10 लोगों को किया गया था तडीपार
लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले की ग्रामीण पुलिस ने कुल 10 कुख्यात अपराधियों को शहर सहित जिले से तडीपार किया था. बता दे कि, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद भी अपराध का रास्ता नहीं छोडनेवाले अपराधियों को तडीपार किया जाता है. हालांकि अपने गृह क्षेत्र से तडीपार किए गए आरोपी भी चुनाव के वक्त अपने गृह क्षेत्र में लौटकर मतदान कर सकते है. इसके लिए मतदानवाले दिन बंधपत्र भरकर देते हुए कुछ कालावधि के लिए तडीपार आरोपी मतदाता सूची में नाम शामिल रहनेवाले मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है.

* नियमो व शर्तो के साथ अनुमति
तडीपार आरोपियों को कुछ नियमो व शर्तो के साथ ही समय की मर्यादा का पालन करते हुए मतदान हेतु अनुमति देने का प्रावधान विगत दिनो हुए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले के 10 कुख्यात आरोपियों को जिले की सीमा से तडीपार किया गया था.
– किरण वानखडे
पुलिस निरीक्षक, स्थानीय अपराध शाखा
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय

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