अमरावती -दि.17 वाहनों का पिछला अर्थात टेल लाइट भी अच्छी अवस्था और शुरु होना चाहिए. ऐसा न होने पर यातायात पुलिस आपको 1 हजार रुपए का चालान दे सकता हैं. अधिकांश वाहन चालकों को इस बारे में जानकारी नहीं हैं. पुलिस भी जनजागृति नहीं करती. किंतु नियम तो ऐसा ही है कि, आपको टेल लाइट शुरु और अच्छी कंडीशन में रखना होगा.
* 8 माह मेें नहीं कार्रवाई
टेल लाइट को लेकर सभी बेफिक्र हैं. गत 8 माह में शहर पुलिस ने 83549 वाहन चालकों से 1 करोड 30 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया. मगर एक भी रसीद टेल लाइट के संंबंध में नहीं है.
* यातायात पुलिस भी बेफिक्र
बगैर टेल लाइट वाहन चलाना गैर कानूनी है. ऐसे वाहन चालक को जुर्माना हो सकता हैं. यातायात सिपाही को यह मालूम है. किंतु वह विशेष ध्यान नहीं देते. इसलिए 8 माह से एक भी कार्रवाई इस बाबत नहीं होने की जानकारी हैं.
* नियम पालिएं
यातायात विभाग के पुलिस निरीक्षक राहुलकुमार आठवले ने यातायात के नियमों के पालन का आग्रह सभी से किया. उन्होंने कहा कि, लोगों की सुरक्षा के लिए उनकी यंत्रणा 24 बाय 7 कार्यरत हैं, तत्पर हैं. बगैर टेल लाइट वाहन नहीं चलाना चाहिए.