50 लाख लो अपना स्वयं का उद्योग शुरु करो
बेरोजगार युवक-युवतियोें के लिए मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
अमरावती/ दि.31 – मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यह शासन की महत्वपूर्ण पथदर्शी योजना हैं. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सुशिक्षित बेरोजगार युवक व युवतियों को उद्योग व्यवसाय क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं रोजगार व रोजगार के अवसर प्राप्त करवाने का इस योजना का उद्देश्य हैं. योजना पर अमल शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग और खादी ग्राम उद्योग दोनो ही यंत्रणाओं के मार्फत किया जा रहा हैं.
क्या है मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से 25 से 50 लाख तक कर्ज मंजूर किया जाता हैं. 10 लाख के अधिक प्रकल्प के लिए 7वीं तथा 25 लाख से अधिक कर्ज के लिए 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक हैं.
कर्ज के लिए आवश्यक कागजात
इस योजना में कर्ज प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों के पास आधारकार्ड, पेन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति का प्रमाणपत्र, रहवासी प्रमाण पत्र आवश्यक हैं. इन सभी आवश्यक कागजातों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें.
कर्ज के लिए पात्रता
18 से 45 साल के इच्छूकों लिए 25 लाख तक कर्ज के लिए 10वीं पास होना आवश्यक हैं. वहीं अनुसूचित जाति, महिला, अपंग व पूर्व सैनिकों के लिए उम्र में 5 साल की छूट दी गई हैं.
किसे कितना अनुदान?
18 से 45 साल आयुगट वाले इच्छूकों को 7वीं तक शिक्षा आवश्यक हैं. उन्हें 25 लाख रुपए का कर्ज दिया जा सकता है तथा 10वीं उत्तीर्ण इच्छूकों को 50 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकता हैं.
जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना का लाभ लेने के लिए ुुु.ारहर-लाशसि.र्सेीं.ळप इस संकेत स्थल पर लॉगऑन कर आवेदन करे. जिला उद्योग केंद्र के मार्फत प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सुधारित बीज भांडवल योजना व जिला उद्योग केंद्र कर्ज योजना चलायी जा रही हैं. योजना का लाभ लेने के लिए जिला उद्योग से संपर्क करे ऐसा आवाहन केंद्र के महाव्यवस्थापक व्दारा किया गया हैं.