अमरावती

31 से पूर्व कर्ज चुकाकर शून्य ब्याज का लाभ ले

जिला बैंक के अध्यक्ष ने किया आवाहन किया

अमरावती/ दि. 16– जिला सहकारी बैंंक की किसी भी शाखा से यदि 1 अप्रैल 2021 के बाद कर्ज लिया है और कर्ज की रकम 3 लाख रूपये तक है तो शून्य प्रतिशत ब्याज सहूलियत का लाभ ले सकते है. कर्ज पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा. इसके लिए 31 मार्च 2022 के पूर्व कर्ज का भुगतान करना आवश्यक है. इस सुनहरे अवसर का लाभ लेने का आवाहन जिला बैंक के अध्यक्ष सुधाकर भारसाकले ने किया है. उन्होंने बताया कि बैंक में फसल कर्ज का भुगतान 31 मार्च के पूर्व कर अप्रैल से नया फसल कर्ज वितरण शुरू हो रहा है. सभी फसल कर्जदार दोबारा कर्ज मिलने के लिए योग्य साबित हो, इसके लिए शून्य प्रतिशत ब्याज सहूलियत का लाभ सभी फसल कर्जदार सदस्यों से लेने का आवाहन जिला बैंक अध्यक्ष भारसाकले ने किया.

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