अमरावती

बच्चों को बाइक पर ले जाते समय ध्यान रखे, अन्यथा जुर्माना!

क्रैश हेल्मेट बंधनकारक, केंद्रीय रास्ते परिवहन यातायात मंत्रालय की नई नियमावलि जारी

अमरावती/ दि.22 – छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रास्ते परिवहन यातायात मंत्रालय ने नई नियमावलि जारी की है. इसमें चार वर्ष तक के बच्चों को ले जाते समय मोटरसाइकिल की गति नियंत्रित हो, ऐसी सूचना दी है. चार वर्ष के बच्चे को बाइक पर ले जा रहे हो तो गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो, ऐसा मंत्रालय का कहना है. उसके लिए एक ड्राफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया है.
प्रस्ताव के अनुसार 9 माह से 4 वर्ष तक छोटे बच्चों को यात्रा के समय क्रैश हेल्मेट का उपयोग करना चाहिए. इस बात का वाहन चालक ध्यान रखे. इसी तरह आईएसआई प्रमाणित होना चाहिए, 4 वर्ष से कम आयु हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति न होने पाये. 4 वर्ष कम बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाते समय वाहन चालक के साथ सटकर बैठने के लिए सप्टी हार्नेस का उपयोग करे, ऐसा ड्राफ्ट में बताया गया है. नागरिक की सुविधा के लिए सूचना है फिर भी मोटरसाइकिल चालक किस हद तक अमल करते है, इसपर रास्ता सुरक्षा के नियम निर्भर करते है. यह नई अधिसूचना के अनुसार नियम पर 15 फरवरी 2023 से अमल किया जाएगा.
क्या है क्रैश हेल्मेट
दुर्घटना के समय सिर में चोट न लगे, इसके किए क्रैश हेल्मेट का उपयोग किया जाता है. हेल्मेट पर जोरदार मार लगने पर भी अंदर सिर में गहरी चोट नहीं लगती. पूरे सिर को ढककर रखने वाले हेल्मेट को क्रैश हेल्मेट कहते है.
क्या है हार्नेस बेल्ट
छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाया गया तो, उसकी सुरक्षा जरुरी है. इसके लिए सेप्टी हार्नेस बेल्ट जरुरी है. यह बेल्ट मोटरसाइकिल चालक के पेट पर बंधा होता है. इसके कारण पीछे बैठा बच्चा नहीं गिर पाता.

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