अमरावती

50 लाख तक कर्ज लो, सरकार देगी ब्याज

अण्णासाहब पाटिल आर्थिक पिछडा विकास महामंडल की योजना

अमरावती/दि.19 – मराठा समाज के बेरोजगार युवाओं को काम व रोजगार मिले, इस हेतु अण्णासाहब पाटिल आर्थिक पिछडा विकास महामंडल द्बारा विभिन्न व्यवसायों के लिए कर्ज की आपूर्ति की जाती है. साथ ही कर्ज की नियमित अदायगी करने वालों को ब्याज वापिस कर दिया जाता है. इसके तहत व्यक्तिगत कर्ज ब्याज रिटर्न योजना की मर्यादा 15 लाख रुपए तथा गुट ब्याज रिटर्न योजना की मर्यादा 50 लाख रुपए तक है. अकेले अमरावती जिले में ही अब तक इस योजना के तहत 5 करोड रुपए का कर्ज वितरीत किया जा चुका है और महामंडल ने करीब 50 लाख रुपए के ब्याज का रिटर्न भरा है.
अण्णासाहब पाटिल आर्थिक पिछडा विकास महामंडल द्बारा मराठा समाज के युवक-युवतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है. जिसके तहत स्वयं रोजगार से आत्मनिर्भर बनने हेतु व्यक्तिगत तथा गुट कर्ज योजना चलाई जा रही है. जिले में अब तक 60 युवाओं को 5 करोड रुपए का कर्ज दिया गया है और उन्हें 50 लाख रुपए का ब्याज भी वापिस लौटा दिया गया है.

* क्या है अण्णासाहब पाटिल आर्थिक पिछडा विकास महामंडल?
मराठा समाज के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तथा उन्हें उद्योग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अण्णासाहब पाटिल आर्थिक पिछडा विकास महामंडल की योजना की स्थापना की गई है. जिसके जरिए मराठा समाज के युवाओं को स्वयं रोजगार करने हेतु कर्ज की आपूर्ति की जाती है. साथ ही नियमित तौर पर कर्ज अदा करने वाले युवाओं को उनके द्बारा भरे गए ब्याज की राशि वापिस लौटाते हुए ब्याज माफ कर दिया जाता है.

* 50 लाख रुपए तक दिया जाता है कर्ज
गट प्रकल्प में 5 व 5 से अधिक व्यक्ति रहने पर 50 लाख रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. वहीं व्यक्तिगत तौर पर 15 लाख रुपए का कर्ज दिया जाता है.

* ब्याज रिटर्न की मर्यादा 15 लाख रुपए तक
व्यक्तिगत गट योजना अंतर्गत ब्याज रिटर्न की मर्यादा 15 लाख रुपए तक है. 15 लाख रुपए के कर्ज पर 12 फीसद की ब्याजदर से 7 वर्ष तक ब्याज रिटर्न दिया जाता है.

* 60 युवाओं को 50 करोड का कर्ज वितरीत
अण्णासाहब पाटिल आर्थिक पिछडा विकास महामंडल द्बारा अमरावती जिले में मराठा समाज के 60 युवाओं को उद्योग एवं स्वयंरोजगार हेतु 5 करोड रुपए का कर्ज वितरीत किया जा चुका है. साथ ही इसमें 50 लाख रुपए का ब्याज भी रिटर्न किया जा चुका है.

* कर्ज के लिए जरुरी मानक
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक है. साथ ही लाभार्थी महिला अथवा पुरुष की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

* कहां करें आवेदन?
महामंडल की अधिकृत वेबसाइट पर लाभार्थियों द्बारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. साथ ही विस्तुत जानकारी के लिए शासकीय तंत्र माध्यमिक शाला परिसर स्थित महामंडल के कार्यालय को भेेंट दी जा सकती है.

* मराठा समाज के युवाओं ने इस योजना का लाभ लेना चाहिए. यदि किसी का कर्ज संबंधी प्रस्ताव बैंक में पेंडिंग पडा हो, तो उसने महामंडल के जिला कार्यालय को भेंट देकर अपने प्रलंबित प्रस्ताव का निपटारा करवा लेना चाहिए.
– रोहित मोंढे,
जिला समन्वयक.

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