अमरावती

अनाज भंडारण की रसीद के अनुसार ही रुपए ले

राशन दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

तहसीलदार ने जारी किए आदेश
अनाज सुरक्षा कानून पर कडाई से अमल
चांदूर बाजार /दि.12- केंद्र शासन के राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा योजना अंतर्गत अब लाभार्थियों को सरकारी अनाज की दुकान से दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज देने का आदेश हाल ही में जारी किए गए है. मगर तहसील समेत जिले के कई दुकानों द्बारा दिसंबर 2022 का अनाज भी अब तक वितरीत नहीं किया गया. इस वजह से अनाज वितरीत करते समय जनवरी से जारी की गई रसीद के अनुसार ही लाभार्थियों से रुपए ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. ऐसे आदेश तहसीलदार ने सभी राशन दुकानदारों को दिए है.
केंद्र शासन ने 1 जनवरी 2023 से अनाज सुरक्षा कानून पर नये सिरे से अमल शुरु किया है. उसके अनुसार अंत्योदय, प्राधान्य परिवारों को साल भर अनाज मुफ्त दिया जाएगा. राशन दुकान से हर माह गेहूं, चावल मिलेगा. इसके लिए लाभार्थियों को रुपए नहीं देना पडेगा. ऐसा आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है. इससे पहले अंत्योदय व प्राधान्य परिवार को योजना में 2 और 3 रुपए किलो दाम गेंहू, चावल दिया जाता था. केंद्र शासन ने फिर से 1 जनवरी 2023 से अनाज सुरक्षा कानून के तहत अनाज मुफ्त देने का आदेश दिया है. इसके अनुसार जिले में 1 जनवरी से अनाज सुरक्षा योजना के तहत अनाज देते समय उसकी स्वतंत्र रसीद राशन दुकानदार द्बारा दी जाएगी. प्राधान्य परिवार यह अनाज लेते समय लाभार्थी के स्वतंत्र बायोमैट्रीक प्रमाणिकरण यानि ई-पास मशीन पर अलग से अंगुठा लगाना बंधनकारक रहेगा. इसके कारण अंत्योदय प्राधान्य राशन कार्ड धारक परिवार के गरीब नागरिकों के लिए यह योजना लाभदायी साबित होगी.
1 जनवरी से निकलने वाली रसीद के अनुसार ही रुपए ले
कई सरकारी अनाज दुकानदारों ने दिसंबर 2022 के अनाज भंडारण के लिए चालान भरा है. ऐसे है फिर भी 1 जनवरी से निकलने वाली रसीद के अनुसार ही लाभार्थियों से रुपए ले, अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पडेगा.
– धीरज स्थुल, तहसीलदार.
नहीं तो जनवरी में मुफ्त अनाज देना होगा
कुछ तकनीकी कारणों के कारण 1 से 2 माह का अनाज कुछ गांव में वितरीत नहीं किया गया. ऐसे में आगामी माह का अनाज लेने के लिए समयावधि बढाकर दी जाती है. पिछला अनाज उठाया नहीं गया हो, तो उन्हें जनवरी में मिलने वाला अनाज लाभार्थियों को मुफ्त देना पडेगा.
– रुपेश भिजेवार, आपूर्ति अधिकारी.

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