बजली मीटर का 100 प्रतिशत सही रीडिंग लें; अन्यथा कार्रवाई
महावितरण के अध्यक्ष विजय सिंघल की चेतावनी
अमरावती/दि.5– प्रत्येक बिजली मीटर का रीडिंग किसी भी स्थिति में 100 प्रतिशत सही होना ही चाहिए. गलत बिजली बिल के कारण ग्राहकों को होने वाला मनस्ताप व महावितरण के महसूल का नुकसान सहन नहीं किया जाएगा. मीटर का सही रीडिंग लेने में कोताही करने वाले मीटर रीडिंग एजन्सीज के खिलाफ महसूल का नुकसान किए जाने के मामले में फौजदारी कार्रवाई के साथ ही संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी चेतावनी महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल ने दी.
राज्यभर के क्षेत्रीय प्रादेशिक संचालक,मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता एवं उपविभागी अधिकारी मुख्यालय से कॉन्फरसिंग द्वारा ली गई बैठक में वे बोल रहे थे. इस समय महावितरण के संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे, कार्यकारी संचालक (देयक व महसूल) योगेश गडकरी उपस्थित थे.
महावितरण के क्षेत्रीय अधिकारियों से सीधे संवाद साधते समय अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल ने कहा कि ग्राहकों ने इस्तेमाल किए गए युनिट अनुसार ही बिजली बिल वसुलने की जिम्मेदारी महावितरण की है. इसके लिए फोटो मीटर रीडिंग के लिए स्वतंत्र मोबाइल अॅप तैयार किया गया है व रीडिंग लेने की प्रक्रिया सुविधाजनक व तेज गति से की गई है. प्रत्येक मीटर की रीडिंग के लिए एजन्सीज को अच्छा मुनाफा दिया जाता है. फिर भी मीटर का गलत रीडिंग लेना व फोटो अस्पष्ट होना, रीडिंग न लेते आया शेरा देना आदि प्रकार होने की बात दिखाई देती है. ऐसे प्रकार अब सहन नहीं किया जाएगा. ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया.
विजय सिंघल ने कहा कि शहरी व ग्रामीण भागों के सभी ग्राहकों के मीटर का रीडिंग 100 प्रतिशत सही लिया जाना चाहिए. इसमें लापरवाही करने पर महावितरण के महसूल का नुकसान होता है. साथ ही बिल दुरुस्ती का बिजली ग्राहकों को नाहक मनस्ताप व तकलीफ सहन करनी पड़ती है. जिसके चलते सिर्फ एक नोटीस भेजकर रीडिंग एजन्सी व उनके कर्मचारियों को काली सूची में डालने का निर्णय हाल ही में लिया गया है. फरवरी महीने में 100 प्रतिशत सही मीटर रीडिंग लेने में असफल साबित हुए सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश सिंघल ने इस समय दिए.
बैठक में संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे ने मीटर रीडिंग से होने वाली गलतियां व सदोष रीडिंग टालने हेतु उपाय योजना बताई. उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक मीटर रीडिंग एजंसी के काम सूचना व तकनीकी ज्ञान के प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं. इसके आधार पर हर महीने के गलत रीडिंग के अनुसार संबंधित रीडिंग एजंसी को आर्थिक दंड किया जाएगा. फिर भी सुधार न किया गया तो फौजदारी कार्रवाई सहित काली सूची में डाला जाएगा व ऐसी एजन्सी व उनके कर्मचारियों को महावितरण में फिर काम नहीं मिलेगा.