तलरेजा व कुरडकर को नहीं मिली जमानत
अब 14 दिन रहना पडेगा एमसीआर के तहत जेल में
* दोनों के पास जमानत हेतु हाईकोर्ट जाने का भी मौका
अमरावती/दि.4 – नागपुर स्थित एक आलीशान होटल में चल रही पार्टी में एक संभ्रात घर की महिला को देखने के बाद किसी मनचले की तरह इस महिला का होटल से लेकर उसके घर तक पीछा करने और उस महिला के साथ नजदीकी साधने का प्रयास करने के मामले में नामजद किये गये अमरावती निवासी राजेश तलरेजा नामक व्यवसायी तथा उसके ड्राइवर सूरज कुरडकर को कल नागपुर के जिला व सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिली. जिसके चलते अब इन दोनों को अगले 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत नागपुर की सेंट्रल जेल में रहना होगा.
बता दें कि, विगत 22 अप्रैल को सदर परिसर के अशोका होटल में डब्ल्यूसीएल यानी वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (वेकोलि) व्दारा एक प्रोफेशनल बैठक कम पार्टी आयोजित थी. इसी समय होटल में चार महिलाओं का एक गु्रप डिनर कर रहा था, जिनमें भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी की पत्नी भी शामिल थी. इस पार्टी में अमरावती के राजेश अमरलाल तलरेजा (43, नवजीवन कालोनी) व मनोज जीवतराम छाबडा (54, शंकर नगर) भी शामिल हुए थे. जो इस पार्टी में शामिल होने के लिए अमरावती से अपनी नई-कोरी एसयूवी-700 लेकर नागपुर पहुंचे थे और उनके साथ राजेश तलरेजा का वाहन चालक सूरज नारायण कुरडकर (24, गणपति नगर) भी मौजूद था. पार्टी के दौरान तलरेजा और छाबडा का ध्यान पार्टी में मौजूद एक संभ्रांत परिवार की 30 वर्षीय महिला की ओर गया. जिसके बाद दोनों ने काफी देर तक उस महिला को ताकते रहने के साथ ही उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया. इस दौरान राजेश तलरेजा और मनोज छाबडा ने उक्त महिला से पहले बातचीत करने और उसका नंबर हासिल करने को लेकर एक-दूसरे के साथ 50 हजार रुपए की शर्त भी लगाई. साथ ही जब वह महिला अपने घर जाने निकली, तो तलरेजा और छाबडा ने होटल की पार्किंग एरिया से ही उसका पीछा शुरू कर दिया. इसके बाद इन दोनों लोगो ने उक्त महिला का करीब 4 किमी तक पीछा किया और उसके पीछे-पीछे अंबाझरी परिसर स्थित उसके फ्लैट के अपार्टमेंट तक जा पहुंचे. साथ ही उसके अपार्टमेंट की लॉबी में भी घुसे. जहां पर इन दोनों ने उक्त महिला के साथ इधर-उधर की बातचीत करते हुए उससे नजदीकी साधने का प्रयास भी किया. इस पूरे मामले से बुरी तरह संतप्त होकर मुलत: नागपुर से वास्ता रखनेवाले और इन दिनो दिल्ली में पदस्थ रहनेवाले भारतीय राजस्व अधिकारी की पत्नी ने तुरंत ही इसकी जानकारी अपने पति को देने के साथ ही इसकी शिकायत नागपुर पुलिस के पास दर्ज कराई. जिसके पश्चात पुलिस ने होटल की पार्किंग एरीया और उक्त महिला के अपार्टमेंट की लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगालने शुरु किए. जिसमें राजेश तलरेजा व मनोज छाबडा के साथ ही उनका एसयूवी वाहन और ड्राईवर भी दिखाई दे रहे थे. लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि, वह एसयूवी वाहन दो माह पहले ही खरीदा गया था और उसका पंजीयन नहीं हुआ था. ऐसे में नंबर प्लेट नहीं रहने के चलते नागपुर पुलिस को आरोपियों की खोजबीन के लिए काफी माथापच्ची करनी पडी. परंतु नागपुर के सदर और कोतवाली पुलिस के दल ने करीब 350 से 400 सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगालते हुए तीनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली. जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने नागपुर पुलिस का दल अमरावती पहुंचा. नागपुर पुलिस ने अमरावती आकर राजेश तरडेजा नामक व्यापारी एवंम् उसके ड्राईवर सूरज कुरडकर को गिरफ्तार किया था. तथा दोनों को नागपुर पुलिस अपने साथ नागपुर लेकर गई थी. पश्चात इन दोनों को नागपुर ले जाकर बाकायदा गिरफ्तार करते हुए उन्हें 1 मई की दोपहर अदालत के सामने पेश किया गया. जहां से अदालत इन दोनों को एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया. पश्चात अगले दिन इन दोनों को दुबारा अदालत में पेश करने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 के न्यायिक हिरासत में जेल में रखने का निर्णय दिया. जिसके चलते दोनों आरोपियों को नागपुर जेल रवाना कर दिया गया. जहां से दोनों ने अपने वकील के मार्फत खुद को जमानत मिलने हेतु अदालत में आवेदन किया. जिस पर कल दोपहर बाद नागपुर की अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने इन दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जिसके चलते अब इन दोनों को पूरे 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत नागपुर की जेल में रहना होगा. हालांकि वे इस दौरान खुद को जमानत मिलने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते है.
* मनोज छाबडा को पहले ही मिल चुकी है जमानत
वहीं दूसरी ओर इस मामले में तीसरे आरोपी रहने वाले मनोज छाबडा ने 1 मई को ही दोपहर साढे तीन बजे के आसपास नागपुर पहुंचकर सदर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. जिसके बाद सदर पुलिस ने मनोज छाबडा को अगले दिन यानि 2 मई को जिला अदालत के समक्ष पेश किया. जहां पर मनोज छाबडा ने पहले ही अपने वकील के जरिए खुद को जमानत मिलने हेतु आवेदन किया था. जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने मनोज छाबडा को जमानत देने मंजूर किया था. वहीं उसके दो साथिदार अब भी जेल में है.
* तलरेजा व छाबडा के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों को भी खंगाला जा रहा
इसी बीच यह जानकारी भी सामने आयी कि, राजेश तलरेजा व मनोज छाबडा के खिलाफ इससे पहले ही कुछ इसी तरह के मामले स्थानीय पुलिस थानों में दर्ज कराई गई थी. जिसमें से राजेश तलरेजा के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में एक युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को सिंधी समाज में कथित तौर पर रसुख रखने वाले एक व्यक्ति ने आपसी सेटलमेंट करवाते हुए निपटाया था. ऐसे में अब नागपुर पुलिस में दर्ज मामले को देखते हुए नागपुर पुलिस सहित अमरावती पुलिस द्वारा इन दोनों के खिलाफ अपनी मनचली हरकतों के चलते दर्ज ऐसे अन्य मामलों की कुंडलियों को भी खंगाला जा रहा है.