* राज्य सरकार को नोटिस
* 9 दिसंबर तक मांगा जवाब
नागपुर/दि.1– शिक्षक पति ने पत्नी के पास और पत्नी ने पति के निकट की शाला में तबादला मिलने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की हैं. इस प्रकरण में अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार व अन्य संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस देकर 9 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति अतुल चांदुकर और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुुई. याचिकाकर्ताओं में गडचिरोली जिला परिषद शाला में कार्यरत गंगाधर मडावी, कुंदा आत्राम, अश्विनी महाजन और सोनाली मासुरकर तथा वर्धा जिला परिषद की शाला में कार्यरत नितिन डाबरे और संतोष जाधव का समावेश हैं. फिलहाल कार्यरत रहे शालाओं में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने के कारण से याचिकाकर्ताओं को पति-पत्नी एकत्रिकरण नियम का लाभ देने से इंकार किया गया हैं. इस पर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति हैं. याचिककर्ताओं की तरफ से एड. प्रदीप क्षिरसागर ने पक्ष रखते हुए महत्व के कानून मुद्दो की तरफ अदालत का ध्यान केंद्रीत किया.