दो वर्ष की शिक्षक की नौकरी, 15 लाख देने पर भी अप्रूवल नहीं
महिला सहित दो के विरूध्द केस
अमरावती/ दि.17– पन्नालाल नगर की अस्मिता विद्यालय में दो वर्ष तक अध्यापक की नौकरी करने के बाद भी सहायक शिक्षक पद के रूप में शिक्षा विभाग से अप्रूवल नहीं मिलने के कारण धोखाधडी का केस सामने आया है. पुलिस ने ज्ञानेश्वर गावंडे की शिकायत पर आरोपी महिला सहित दो के विरूध्द दफा 420, 34 का केस दर्ज किया है. आरोपियों को फिलहाल बंदी नहीं बनाया गया है. उप निरीक्षक मिलिंद हिवरे जांच कर रहे हैं.
राजापेठ थाने में दर्ज ज्ञानेश्वर भिकाजी गावंडे की शिकायत के अनुसार आरोपी पुंडलिक जाधव और महिला ने उनके जंवाई के साथ फ्रॉड किया है. शिकायत में बताया गया कि तीन वर्ष पहले जनवरी 2021 में गावंडे की पुंडलिक जाधव से पहचान हुई. जाधव ने उन्हें अस्मिता विद्यालय में एससी अनुशेष में अंग्रेजी के सहायक अध्यापक पद का विज्ञापन होने के बारे में बताया. इस पद पर नियुक्ति की जानी है. तब गावंडे ने उन्हें अपने बहनोई के एमएबीएड होने की जानकारी देकर उन्हें नौकरी दिलाने का काम हो सकता है क्या ? यह पूछने पर उन्होंने 15 लाख रूपए देने पडेंगे, ऐसा कहा. जिससे फर्यादी ने स्वयं पैसे भरने की तैयारी दर्शाई.
कई लोगों से उधार लेकर किसी तरह पैसे किश्त दर किश्त वे आरोपी के घर जाकर देते रहे. आरोपी जाधव का घर दस्तूर नगर के राजहिल नगर में हैं. वहां जाकर पैसे देने का दावा किया गया है. यह भी कहा गया कि वहां शाला की मुख्याध्यापिका के रूप में आरोपी महिला से मिलाया गया. 8 लाख रूपए महिला को दिए गये. दो वर्षो तक शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद भी उनका अप्रूवल का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को न भेजा गया. उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया. फिर उन्हें शाला में आने से मना कर दिया गया. फिर्यादी द्बारा दोनों आरोपियों से पूछने पर उन्होंने पैसे लौटाने की बात कही. किंतु पैसे बारंबार कहने पर भी नहीं लौटाए, बल्कि धमकी दी.