अमरावतीमहाराष्ट्र

फौजदारी अपराध दर्ज शिक्षक बैंक संचालक मंडल को बर्खास्त करें

बैंक विकास आघाडी की मांग

* सह निबंधक कार्यालय के सामने धरना आंदोलन
अमरावती/दि.13– शिक्षक बैंक के दिन संचालकों के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज किया गया है. ऐसे संचालक मंडल को बर्खास्त किए जाने की मांग शिक्षक बैंक विकास आघाडी द्बारा की गई. बैंक विकास आघाडी द्बारा संभागीय सह निबंधक कार्यालय के सामने मंगलवार को धरना आंदोलन किया गया. शिक्षक बैंक विकास आघाडी के पदाधिकारी ने बताया कि अगर किसी बैंक के संचालक के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज किया जाता है तो उन्हें सहकार कानून की धारा 79 (अ) के तहत बर्खास्त किया जा सकता है.
इस संदर्भ में बैंक सदस्यों ने भी कानूनी कार्रवाई के लिए हामी भरी है. शिक्षक बैंक यह सहकारी कानून के तहत चलनेवाली तथा उनके कानून के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देनेवाली सहकारी बैंक है. इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात अपने पद पर काम करने की अनुमति नहीं है. फिर भी वर्तमान अध्यक्ष ने सेवानिवृत्ति पश्चात पद पर बने रहने इस बैंक को नागरी बैंक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है. इस संदर्भ में उनकी गैर कानूनी उठापटक भी जारी है. इसके लिए सेवानिवृत्त हुए कुछ नेताओं ने संभागीय सहनिबंधक कार्यालय पर आए दिन दबाब बनाकर अच्छी खासी संस्था को खत्म करने काी साजिश रची है.
शिक्षक बैंक यह वेतनधारक कर्मचारियों की बैंक है. जिसे बचाना हमारा कर्तव्य है. यह कहते हुए शिक्षक बैंक विकास आघाडी ने आगे कहा कि बैंक के 43 पदों पदों पर गैर कानूनी रूप से पदभर्ती की गई है. उसे तत्काल रद्द करें, पद भर्ती मामले में अध्यक्ष, संचालक मंडल तथा सोलापुर नागरी सहकारी बैंक एसोसिएशन के खिलाफ शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कर धारा 420 , 120(ब) के तहत अपराध दर्ज किए गये है. इन धाराओं के चलते सहकार कानून की धारा 79 (अ) अनुसार बैंक के संचालक मंडल को बर्खास्त किया जा सकता है.
इस अधिकार का इस्तेमाल कर उन्हें तत्काल बर्खास्त करें. बैंक की उपविधि 10 अ- 3 सुमोटो में सुधार के लिए धारा 14 के तहत जारी कार्रवाई के पीछे लेने के संदर्भ 3 मार्च को जो पत्र भेजा गया. उसे तत्काल रद्द किया जाए. साथ ही उपविधि में दुरूस्ती की कार्रवाई तत्काल पूर्ण करें. गैर कानूनी रूप से खरीदी गई इनोवा गाडी के व्यवहार की जांच आदि मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया.

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