अमरावती

ठाकरे के 7 हमलावरों को तीन साल की कैद

तरोडा की सेवा सहकारी सोसायटी की सभा में किया था हंगामा

  • न्यायालय ने सामुहिक हमले की विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई

  • प्रति आरोपी 25 हजार का जुर्माना भी ठोका

अमरावती/प्रतिनिधि दि.३१ – जिले के कुर्‍हा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम तरोडा स्थित सेवा सहकारी सोसायटी की सभा में उत्पन्न विवाद के चलते उसी गांव के 7 युवकों ने सोसायटी के सदस्य अरुण ठाकरे पर सामुहिक हमला कर उन्हें गंभीर रुप से जख्मी किया था. इस मामले में आज स्थानीय न्यायालय ने तरोडा गांव के प्रमोद देशमुख, विनोद देशमुख, दादाराव बोरकर, श्रावण काले, विनोद काले, अनिल सोनटक्के व मारोती भिवगडे को आरोपी करार देते हुए दफा 307 के तहत 3 वर्ष सश्रम कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 3 महिने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई.इसी तरह न्यायालय ने धारा 143 में 3 महीने कैद व 5 हजार जुर्माना, दफा 147 में 1 वर्ष कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 148 में 1 वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 324 में 6 महिने कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार 13 अगस्त 2010 को ग्राम तरोडा में ग्रामपंचायत के कार्यालय सेवा सहकारी सोसायटी की सभा शुरु थी. इस सभा में गांव के कुछ लोग शराब पिकर हंगामा कर रहे थे. इस कारण सभा जल्द निपटायी गई. जिससे गांव के निखिल जगताप, विकास जगताप और अरुण ठाकरे यह बाजार करने के लिए विरुल गए. रात 8.30 बजे के दौरान वे गांव वापस लौट रहे थे, उसी समय प्रमोद बापुराव देशमुख (46), विनोद बापुराव देशमुख (43), दादाराव तुकाराम बोरकर (40), श्रावण उकंडराव काले (35), विनोद उकंडराव काले (33), अनिल श्रीराम सोनटक्के (30), मारोती पुंडलिकराव भिवगडे (22) आदि ने उन्हें गांव के हनुमान मंदिर के पास रोका और लोहे की सलाख व पाइप से उनपर हमला किया. हमले में अरुण ठाकरे गंभीर जख्मी हुए. उन्हें पहले ग्रामीण अस्पताल और वहां से सेवाग्राम तथा उसके बाद नागपुर रेफर किया गया. इस मामले में कुर्‍हा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दफा 143, 147, 148, 149, 324, 307, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था. 2011 में पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चार्जसीट दाखिल की थी. अमरावती प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती उर्मिला जोशी के न्यायालय में सुनवाई के दौरान 16 गवाहों का परीक्षण किया गया. जिसमें अरुण ठाकरे व विकास जगताप यह दोनों चष्मदीद गवाहों का समावेश था. सरकार की ओर से एड.मिलिंद जोशी ने पुरजोर दलीले की. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धारा 343 में 3 महिने सश्रम कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, 147 में 1 वर्ष सश्रम कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की रकम न भरने पर 2 माह अतिरिक्त कैद, धारा 148 में 1 वर्ष सश्रम कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की रकम न भरने पर 2 महिने सश्रम कैद तथा दफा 307 में 3 वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की रकम न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कैद, धारा 324 में 6 महिने साधी कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की रकम न भरने पर 15 दिन साथे कैद की सजा सुनाई है. यह सभी सजा आरोपियों को संयुक्त रुप से भुगतनी है. प्रति धारा 5 हजार रुपए इस तरह कुल 25 हजार रुपए प्रति आरोपी जुर्माना इस तरह कुल 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना आरोपियों को देना होगा.

Related Articles

Back to top button