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‘उस’ अध्यादेश की गाज गिरी जिजाउ बैंक की निर्वाचन प्रक्रिया पर

आज जिजाउ बैंक की अंतिम मतदाता सूची नहीं हुई प्रकाशित

* मतदाता सूची के साथ ही पूरी निर्वाचन प्रक्रिया नये सिरे से करनी होगी पूर्ण
अमरावती/दि.13 – स्थानीय दी जिजाउ कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक के संचालक मंडल हेतु होने जा रहे चुनाव के लिए जारी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज 13 जून को बैंक में मतदाता रहने वाले सदस्यों के नामों की अंतिम सूची घोषित की जानी थी. लेकिन विगत 7 जून को राज्य के सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग द्बारा जारी अध्यादेश तथा गत रोज ही राज्य के सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्बारा जारी आदेश के चलते बैंक की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई है. जिसके चलते आज बैंक की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो पाता है. वहीं अब बैंक को सहकार विभाग के पास नये सिरे से चुनाव संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए नई प्रारुप मतदाता सूची प्रकाशित करनी होगी और उस पर मिलने वाले आपत्ति व आक्षेपों पर सुनवाई के बाद क्रियाशील सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची घोषित होगी. जिसके बाद बैंक की निर्वाचन प्रक्रिया शुरु होगी. यानि एक तरह से जिजाउ कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक के चुनाव भी आगे टल गए है.
बता दें कि, राज्य के सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ने विगत 7 जून को ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम की 4 धाराओं में संशोधन करते हुए क्रियाशील सदस्यों को लेकर परिभाषा व जानकारी विनिर्दिष्ट की थी. साथ ही कहा गया था कि, सभी तरह की सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को एक कार्यकाल के दौरान होने वाली वार्षिक आमसभाओं में से कम से कम एक आमसभा में हिस्सा लेना जरुरी रहेगा. साथ ही उनके लिए संस्था द्बारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का खुद भी लाभ लेना अनिवार्य रहेगा. तभी उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे और उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाएगा. इस अध्यादेश को लेकर राज्य के सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्बारा सभी जिला सहकार निर्वाचन अधिकारियों तथा तहसील व प्रभाग सहकार निर्वाचन अधिकारियों के नाम लिखित आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि, 7 जून से पहले जिन सहकारी संस्थाओं के चुनाव हेतु अंतिम मतदाता सूची घोषित हो चुकी है. उनकी निर्वाचन प्रक्रिया को अबाधित रखा जाए. लेकिन जिन सहकारी संस्थाओं के चुनाव हेतु 7 जून के बाद अंतिम मतदाता सूची घोषित होनी है. या नये सिरे से निर्वाचन प्रक्रिया शुरु की जानी है. ऐसी सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव संशोधित अध्यादेश के मुताबिक ही कराए जाए और संस्था में मताधिकार रहने वाले सभी सदस्य क्रियाशील है अथवा नहीं. इसकी जांच भी की जाए. ऐसे में इस अध्यादेश का सीधा परिणाम दी जिजाउ कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक की निर्वाचन प्रक्रिया पर पडता दिखाई दे रहा है. क्योंकि इस बैंक के चुनाव हेतु अंतिम मतदाता सूची आज 13 जून को प्रकाशित होने वाली थी. परंतु जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) शंकर कुंभार ने इस पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किया कि, बैंक को अब नये सिरे से प्रारुप मतदाता सूची घोषित करने के साथ ही चुनाव करवाने का प्रस्ताव भी नये सिरे से प्रस्तृत करना होगा. इसके चलते आज 13 जून को बैंक की अंतिम मतदाता सूची घोषित नहीं की जा सकती.
ज्ञात रहे कि, जिजाउ बैंक की प्रारुप मतदाता सूची 19 मई को प्रकाशित की गई थी. जिस पर 29 मई तक आपत्ति व आक्षेप मंगाए गए थे. पश्चात 5 जून को इन आपत्तियों व आक्षेपों पर सुनवाई करते हुए निर्णय लिया गया था. पश्चात आज 13 जून को बैंक की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी थी. लेकिन इसी बीच 7 जून को राज्य के सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की 4 धाराओं में कुछ सुधार करते हुए अध्यादेश जारी किया. जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया. जिसके चलते जिजाउ बैंक के चुनाव हेतु आज 13 जून को घोषित की जाने वाली अंतिम मतदाता सूची का मामला अधर में लटक गया.

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