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‘वह’ चमडा निकला गोवंश का

सैम्पल की रिपोर्ट आयी सामने

* नांदगांव पेठ में धरा गया था चमडा लदा ट्रक
* 16 टन चमडा किया गया था जब्त
* 2 आरोपी नामजद व गिरफ्तार
अमरावती/दि.28 – दो दिन पूर्व नांदगांव पेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग 6 पर एसआर बार के सामने कुछ गोरक्षकों की ओर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने चमडा लदे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली थी और इस ट्रक से करीब 16 टन चमडा जब्त किया गया था. उस समय ट्रक चालक व वाहन ने उक्त चमडा भैस का रहने की बात कही थी. परंतु इस चमडे के सैम्पल को जांच हेतु भिजवाये जाने के बाद मिली रिपोर्ट के मुताबिक यह चमडा गोवंशिय जानवरों का रहने की बात सामने आयी. जिसके चलते पुलिस ने तस्लीम अहमद हुजुर (32, धउरा, ताडा) तथा अनिल बाबूराम शर्मा (30, कल्याणपुर, पीलीभीत) के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही दोनों को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया है.
बता दें कि, विगत 25 अगस्त की रात 9 बजे अमितसिंह मोगा ने गोवंश का चमडा लदा रहने के संदेह को लेकर एक ट्रक को नागपुर रोड पर एस. ए. बार के सामने रुकवाया था तथा इस बारे में पुलिस को सुचित किया था. जिसकी जानकारी मिलते ही नांदगांव पेठ पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा. जहां पर ट्रक क्रमांक एमएच-25/ईटी-4772 खडा था और इस ट्रक ने 13 लाख 61 हजार 745 रुपए मूल्य का 16 टन चमडा लदा हुआ है. जिसके बाद चमडे की जांच हेतु नांदगांव पेठ के पशु वैद्यकीय अधिकारी को बुलाया गया. जिन्होंने इस चमडे का सैम्पल लेते हुए जांच की, तो पाया गया कि, यह चमडा गौवंशिय जानवरों का है. ऐसे में आरोपियों द्वारा गोवंशीय जानवरों की हत्या करते हुए उनके चमडे को दूसरे राज्य में बेचने हेतु ढुलाई करते ुहुए ले जाने का मामला दर्ज करते हुए ट्रक के साथ रहने वाले दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया. साथ ही उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 223, 325 व 3 (5), महाराष्ट्र प्राणि संरक्षण अधिनियम की धारा 5 (ब), 5 (क) व 9 (अ) तथा मपोका की धारा 105 व 117 के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरु की गई.

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