अमरावती

हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी बाईज्जत बरी

जिला व सत्र न्यायालय का आदेश

अमरावती/ दि. 25– मां को घायल करते हुए बेटे पर हमला कर हत्या करने के प्रयास की घटना खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रात 10 बजे घटी थी. इस मामले में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से एड.मुर्तुजा आजाद ने दलीले पेश की.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार 16 जुलाई 2015 को शिकायतकर्ता महिला का पुत्र धिरज काम से घर लौट रहा था. महिला उसकी राह देख रही थी. रात 10 बजे उसका लडका महाजनपुरा गेट के पास आया. उस समय आरोपी पंजाबराव पार्वे और उसके अन्य साथियों ने धिरज व उसकी मां पर हमला किया. उस हमले में धिरज गंभीर रुप से घायल हो गया. इसके बाद खोलापुरी गेट पुलिस ने पंजाब पार्वे व आरोपियों के खिलाफ दफा 307, 104, 109, 114, 34 के तहत अपराध दर्ज किया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने तहकीकात पूरी करते हुए दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया. सरकारी पक्ष की ओर से छह गवाहों के बयान लिये गए. अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाईज्जत बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से एड. मुर्तुजा आजाद ने दलीले पेश की. उनका सहयोग एड. नौसिक, एड. नदीम ने किया.

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