अमरावती

आरोपी को चार वर्ष पांच माह की सजा

मामूली बात पर पिता की हत्या का प्रयास

परतवाड़ा/अचलपुरदी/ ६-इतनी जोर से दरवाजा क्यो धकेला ..सिर्फ इतनी सी बात पर अपने पिता के साथ विबाद करते हुए कटर से जानलेवा हमला करनेवाले अभियुक्त पुत्र को स्थानीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश क्रमांक 1एम.एच. पठान की अदालत ने चार वर्ष पांच माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपये दंड की सजा सुनाई है.
 विधि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीलेश रमेश अस्वार(30)खरकाड़ीपूरा, शिरजगावँ कस्बा यह आरोपी का नाम है.पिता रमेश तुलसीराम अस्वार (60)ने जोर से दरवाजे को धक्का देने के कारण सीढ़ी नीचे गिर गई. इस मुद्दे पर नीलेश ने पिता से विबाद करते हुए कटर से उनके गले पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया.मामले में पिता रमेश की शिकायत पर शिरजगावँ कस्बा पुलिस ने भादवी 307 अंतर्गत अपराध दर्ज कर नीलेश को नामजद किया था. सहायक पुलिस निरीक्षक मुकुंद कवाड़े ने अपराध की पूरी जांच कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में दायर किया.
  सुनवाई के दौरान सरकारी वकील भोला चौहान ने सरकार की ओर से कुल नौ गवाहों की जांच पड़ताल की. सभी महत्व के मुद्दे,घटनाक्रम और सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए.सरकारी पक्ष की ओर से की गई जिरह और युक्तिवाद को ग्राहय मानते हुए अदालत ने 4वर्ष पांच की सजा और 1हजार रुपये दंड भरने का आदेश आरोपी को दिया है. मामले में पुलिस कांस्टेबल प्रमोद शिंपी,कोर्ट पैरवी अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक संजय कोहले ने कामकाज देखा.
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