अस्पताल के कर्मचारी से मारपीट करनेवाले आरोपी को जुर्माना
वरुड के जिला सत्र न्यायालय का फैसला
अमरावती/दि. 7 – ड्यूटी पर कार्यरत रहते वरुड ग्रामीण अस्पताल के कर्मचारी से मारपीट करनेवाले आरोपी युवराज उर्फ बंडू वासुदेवराव सोनारे को वरुड के जिला सत्र न्यायाधीश ए.एस. आवटे ने दोषी करार देते हुए विविध धाराओं के तहत 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह घटना वर्ष 2015 में घटित हुई थी.
जानकारी के मुताबिक 8 अक्तूबर 2015 को वरुड ग्रामीण अस्पताल का कक्ष सेवक रविकांत यावले और उस समय उपस्थित डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब रविकांत बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडी) की चिठ्ठी देने में व्यस्त था. तब युवराज सोनारे नामक गाडेगांव का व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने रविकांत से 5 चिठ्ठी मांगी. इस बात पर से उसने विवाद किया और रविकांत के साथ मारपीट की. जिसमें वह घायल हो गया था. शिकायत के आधार पर वरुड पुलिस ने युवराज सोनारे के खिलाफ धारा 186, 332, 353, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच-पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की. इस प्रकरण में जिला सत्र न्यायालय ने सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 6 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 186, 332, 353 के तहत दोषी करार दिया. धारा 332 के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा 6 माह कारावास तथा धारा 353 के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा 6 माह कारावास की सजा सुनाई. इस फौजदारी प्रकरण में सरकार की तरफ से शासकीय अभियोक्ता एड. शशीकिरण भगवतीप्रसाद पलोड ने काम संभाला. कोर्ट पैरवी अधिकारी के रुप में पूनम डाहाके व अरुण हटवार ने सहयोग किया.