संच मान्यता 2024-25 नुसार की जा रही कार्यवाही तुरंत रोके
अमरावती जिला शिक्षण संस्था संघ की मांग

* माध्यमिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
अमरावती/दि.8-संच मान्यता 2024-25 संबंधि गंभीर विवाद निर्माण होकर गलत पद्धति से अनुदानित शाला, मराठी शाला, अंशत: अनुदानित शाला बंद करने के अनुचित उद्देश्य से संच मान्यता के संबंध में कोई जांच न करते हुए अमल किया जा रहा है. 5 मई 2025 के आदेश पत्र के अनुसार तत्काल रिक्त, अतिरिक्त पदों की जानकारी देने आदेशित कर तुरंत समायोजन की तैयारी की जा रही है. संच मान्यता वर्ष 2024-25 के अनुसार शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की जा रही कार्यवाही तुरंत रोकी जाए, इस आशय का ज्ञापन अमरावती जिला शिक्षण संस्था संघ ने आज शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को सौंपा.
ज्ञापन में कहा गया कि, संच मान्यता विवादित होकर उच्च न्यायालय मुंबई में याचिका दायर की गई है. तथा शिक्षा संस्था महामंडल की ओर से सरकार व उच्च न्यायालय के पास अति शीघ्रता कार्यवाही प्रस्तावित है. इस संच मान्यता के करण बालकों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा अधिकारी अधिनयम 2009 बाधित हुआ है, जिससे विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रहने का खतरा निर्माण हुआ है. तथा संच मान्यता की जटिल शर्तों के कारण शिक्षकों के पद भी खतरे में आएंगे. इसलिए सभी बातों को ध्यान रखते हुए संच मान्यता 2024-25 संबंध में शासन व न्यायालयीन स्तर पर जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संच मान्यता को मानते हुए कोई कार्यवाहीं नहीं की जाए, यह अनुरोध शिक्षा अधिकारी से किया गया. ज्ञापन देते समय संघ के सचिव मेघश्याम करडे, उपाध्यक्ष राजेंद्र देशमुख, सह सचिव सुशील इखणकर, रामकृष्ण कलसकर, सुरेंद्र पोपली, गिरीश अरोरा, सुधीर शेंडे, अभिजीत वडनेरे, प्रमोद हटवार, विनोद तिरमारे, प्रदीप उंबरकर, गणेश महिंगे, किरण सोनार, आशीष किन्हेकर, राजेश टारपे, श्रीपाद तारे, जगनदादा हरणे, मनोज, अभय जैन, कडू, अथर सर आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.