चुनाव प्रचार के लिए नकद खर्च की रकम 10 की बजाए 2 हजार की जाएगी
अधिक पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग का प्रस्ताव
नई दिल्ली दि.7- चुनाव में नकद व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने अब और एक प्रस्ताव दिया हैं. चुनावी आचार संहिता के मुताबिक उम्मीदवारों को 10 हजार तक नकद रकम खर्च करने की जो सहूलीयत थी वह अब घटाकर 2 हजार रुपए तक करने का प्रस्ताव हैं. चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा हैं.
चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को अथवा आस्थापना, कंपनी को केवल 2 हजार रुपए तक नकद रकम देते आ सकती हैं, इससे अधिक रकम रहने पर वह अकाउंट-पे चेक अथवा ऑनलाइन या फिर डिजीटल पेमेंट के माध्यम से करने का सुधारित चुनावी नियम करने का प्रस्ताव आयोग ने केंद्र को दिया हैं. चुनाव के समय अवैध मार्ग पर रोक लगाने की दृष्टि से यह दुरुस्ती सूचीत की गई हैं. वर्तमान नियम के मुताबिक उम्मीदवारों को 10 हजार रुपए तक रकम नकद स्वरुप खर्च करते आ सकती थी.
गुजरात चुनाव पर बारिक नजर
गुजरात चुनाव में आयोग ने उडनदस्ते और निगरानी दल को विशेष निर्देश दिए हैं. प्रचार अभियान पर होने वाले बेतहाशा खर्च, पैसों के वितरण तथा शस्त्र, शराब के अवैध यातायात पर बारिक नजर रखी जाने वाली हैं.