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अमरावती – व्यक्तिगत शौचालय के काम का २.४९ करोड का बिल मामले में ९ लोगों पर एफआयआर दर्ज किया गया है. इसी प्रकार के बिल अन्य ४ झोन में निकाले गये है क्या? इस संबंध में अब संदेह व्यक्त हो जाने से आयुक्त द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है. बडनेरा झोन में ४५० शौचालय निर्माण कार्य करने का बताकर ७५ लाख का बिल निकालने का बताया जा रहा है. इसके लिए जिम्मेदार अनुप सारवान,संदीप राईकवार व योगेश कावरे इन तीनों पर अपराध दर्ज किया गया है. उसके बाद इस झोन में ऐसा ही एक मामला हुआ. इसकी जांच करने के लिए आयुक्त ने त्रिसदस्यीय समिति नियुक्त की. इसमें फिर ढाई करोड के बिल करारनामा न रहनेवाले व्यक्ति के खाते में आरटीजीएस करने का उजागर हुआ.
इस मामले में महासभा में विवाद होने के बाद एफआयआर करने का आयुक्त ने स्पष्ट किया. उस अनुसार १३ बनावटी बिल द्वारा ढाई करोड का बिल निकालने के मामले में कोतवाली थाने में महापालिका के अधीक्षक ज्ञानेश्वर अलूडे ने शिकायत दर्ज की है. इस व्यक्ति ने अन्य झोन में भी इसी प्रकार की हरकत की है क्या? इनको महापालिका प्रशासन में अन्य किसी का सहयोग रहा क्या? इस संदर्भ में जांच करना जरूरी है. आयुक्त प्रशांत रोडे ने इस मामले में दोषी अधिकारी व कर्मचारियों की विभागीय जांच सहित प्रशासकीय कार्रवाई करने का इससे पूर्व ही कहा है. इस मामले में एफआयआर दर्ज होेने से पुलिस जांच होगी. इसके साथ ही प्रशासन अन्य झोन में भी इस मामले की जांच करेंगे क्या? ऐसा नागरिको का सवाल है. इस दौरान बिल के गवाह रहनेवाले सभी अधिकारी व कर्मचारियों को नोटिस देने की जानकारी प्रशासन ने दी है.
मास्टर मार्इंड का ३१ तक पीसीआर
१३ फर्जी बिल द्वारा ढाई करोड की शासकीय अनुदान की रकम का घोटाला करने के मामले में शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की गई है. इस मामले में जांच आर्थिक अपराध शाखा की ओर से होने की जानकारी महापालिका प्रशासन ने दी. इससे पूर्व के मामले में मुख्य सुत्रधार योगेश कावरे के घर की तलाशी लेकर कुछ दस्तावेज पुलिस के कब्जे में है. उसे न्यायालय ने ३१ अगस्त तक पुलिस कोठडी सुनाई है.
१३ बनावटी बिल, ९ लोगों के खिलाफ अपराध
बडनेरा झोन में दो करोड ४९ लाख २२ हजार के १३ बनावटी बिल मामले में शहर कोतवाली थाने में अनुप सारवान (महात्मा फुले नगर), संदीप राईकवार (बडनेरा), राहुल दिलीप खिवसरा, मनोहर वास्तु (औरंगाबाद), गजानन पुंडलिकराव ढेवले (गोपालनगर), ऋषिकेश चांगोले (डवरगांव),सुशांत निकरडे (साईनगर), पवन शेंडे (पुंडलिकबाबा नगर),निलेश गुडधे (व्यासनगर)व प्रणय मेहरे (व्यासनगर)के खिलाफ भादंवि की धारा ४२०, ४६८, ४७१,३४ धारा के अनुसार अपराध दर्ज किया गया है.