पेशेवर अपराधियों पर फिर गिरेगी गाज
नवरात्री में कई होगे जेल के अंदर या शहर से बाहर
* जल्द ही दो आरोपियों पर की जाएगी एमपीडीए की कार्रवाई
* सीपी रेड्डी ने नवरात्री को लेकर किया नियोजन
अमरावती/दि.11 – आगामी 15 अक्तूबर से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रौत्सव शुरु होने जा रहा है. इस दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनी रहे तथा कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रीय वारदात न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले पेशेवर अपराधियों के खिलाफ शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. जिसके चलते शहर में भाईगिरी करने वाले गुंडे बदमाशों पर अब फिर से सीपी रेड्डी की गाज गिरेगी. जिसके चलते या तो कई बदमाश नवरात्र पर्व के दौरान जेल में रहेंगे, या फिर उन्हें पुलिस की कार्रवाई से बचने हेतु शहर छोडकर जाना पडेगा. वहीं पता चला है कि, सीपी रेड्डी द्बारा जल्द ही दो कुख्यात अपराधियों को एमपीडीए के तहत जेल में स्थानबद्ध करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है.
बता दें कि, अब हाल ही में 10 दिवसीय गणेशोत्सव तथा ईद-ए-मिलाद जैसे पर्व बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए. इन दोनों पर्वों के दौरान भी पुलिस ने कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु अपराधिक तत्वों की जमकर नकेल कसी थी. वहीं अब आगामी नवरात्रौत्सव को देखते हुए भी सीपी रेड्डी द्बारा अपराधिक तत्वों से निपटने हेतु विशेष नियोजन किया जा रहा है. जिसके बाद शहर के सभी 10 पुलिस थानों के थानेदारों को सीपी रेड्डी ने अपने-अपने थाना क्षेत्र में पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले गुंडे व बदमाशों की सूची तैयार करने हेतु आदेश जारी किए है. इसी सूची में जिन अपराधियों के नाम शामिल होंगे. उन सभी पेशेवर अपराधियों के खिलाफ आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
* अब तक 7 पर लग चुका एमपीडीए
जानकारी के मुताबिक शहर पुलिस आयुक्तालय में अब तक 7 पेशेवर अपराधियों पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है. जिसमें सर्वाधिक 3 कार्रवाईयां फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है. वहीं अब और 2 अपराधियों के खिलाफ एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. ऐसी जानकारी है.
* इन धाराओं के तहत होती है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
अवैध शराब का व्यवसाय करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 93, तडीपार रहने के बावजूद शहर में घुमने वालों के खिलाफ धारा 142 तथा लडाई-झगडा व हिंसा करने वालों के खिलाफ 149 के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है. ऐसे लोगों को धारा 151 के तहत जेल में डाला जाता है अथवा धारा 144 के तहत शहर से बाहर ले जाकर छोडा जाता है. इसके साथ ही बार-बार समझाइश दिए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं रहने वाले अपराधियों को एमपीडीए के तहत जेल में एक साल के लिए स्थानबद्ध किया जाता है अथवा ऐसे आरोपियों के दो साल के लिए शहर सहित जिले से तडीपार कर दिया जाता है.