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अपराध दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
अमरावती/दि.23 – जिजाऊ बैंक की अकोला शाखा से बकाया कर्जदार दिगांबर भिकाजी पुरी (शेगांव) ने बैंक से 60 लाख का कर्जा लिया था. जिसमें उन्होंने अपना घर व खुला प्लॉट गिरवी रखा था, लेकिन इस संपत्ति में से 5 प्लॉट उन्होंने परभारे बेच डाले. जिससे उनके खिलाफ बैंक ने शेगांव पुलिस थाने में धोखाधडी का अपराध दर्ज किया.
इस बाबत पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शेगांव के सरस्वती नगर परिसर में रहने वाले प्लॉट व्यवसायी दिगांबर भिकाजी पुरी ने वर्ष 2016 में शेगांव स्थित शेत सर्वे नं. 399 में प्लॉट नं. 85 से 81 अकोला स्थित सिव्हील लाइन रोड पर रहने वाले जिजाऊ बैंक के पास गिरवी रखकर 60 लाख का कर्जा लिया था. 14 जुलाई 2016 को दिगांबर पुरी ने बैंक को कोई भी पूर्व सूचना न देते हुए गिरवी रखे हुए प्लॉट परभारे बेचकर बैंक के साथ धोखाधडी की, इस तरह की शिकायत 15 अप्रैल 2021 को जिजाऊ बैंक सिव्हील लाइन रोड के शाखाधिकारी प्रदीप काले ने शेगांव पुलिस थाने में दर्ज की. इस शिकायत पर शेगांव शहर पुलिस ने दिगांबर भिकाजी पुरी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है. मामले की जांच शेगांव के पुलिस उपनिरीक्षक निखिल इंगोले कर रहे है. बैंक से धोखाधडी करने वाले बकाया कर्जदारों पर कडी कार्रवाई करने की नीति बैंक ने अपनाई है, इस तरह की जानकारी बैंक के मुख्याधिकारी हरिश नासीरकर ने दी. साथ ही सहकार विभाग पुणे व्दारा प्राधिकृत किये गए वसूली अधिकारी मनीष बोडखे ने बताया कि बैंक के साथ धोखाधडी करना यह आर्थिक अपराध है. इस तरह की हरकत करने वाले तथा कर्ज वापसी के धनादेश देकर बैंक में रकम न भरने वाले ग्राहकों पर जल्द ही बैंक कार्रवाई करेगी, ऐसे संकेत उन्होेंने दिये है.