भातकुली रेलवे क्रोसिंग के अंडरपास का मामला
डिजाइन को लेकर लोकनिर्माण विभाग की आपत्ति, पुलिस में शिकायत

* उपविभागीय अभियंता काले ने तत्काल कार्रवाई करने का किया अनुरोध
* लोनिवि की एनओसी लेना अनिवार्य
अमरावती /दि. 22– भातकुली राज्य मार्ग पर रेलवे विभाग द्वारा भातकुली क्रोसिंग पर अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है. यह अंडर पास का निर्माण विवादो में आ गया है. डिजाइन (नक्शा) को लेकर लोकनिर्माण विभाग ने कडी आपत्ति जताते हुए लोनिवि से एनओसी लेना अनिवार्य बताया है. लेकिन रेलवे विभाग द्वारा ऐसा कुछ न करने से निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के लिए उपविभागीय अभियंता तुषार काले ने खोलापुरी गेट थाने में शिकायत देकर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
अमरावती से भातकुली राज्य मार्ग-280 पर नरखेड रेल मार्ग की भातकुली क्रोसिंग नं. 4 पर अंडर पास का निर्माण कार्य पिछले लगभग एक माह पहले शुरु हुआ. रेलवे क्रोसिंग बंद कर रेल विभाग ने 27 दिसंबर 2024 से यहां बाकायदा सूचना फलक लगाकर निर्माण कार्य भी शुरु किया. किंतु अब लोक निर्माण विभाग ने इस निर्माण कार्य को लेकर एनओसी नहीं लिए जाने पर कडी आपत्ति दर्ज की है. रेलवे के अभियंता सुनील वासेकर को भी मौके पर बुलाया था. उनका कहना रहा कि, अमरावती जिलाधिकारी ने उन्हें अनापत्ति प्रमणपत्र दिया है. जब जिलाधिकारी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया है तो लोक निर्माण विभाग की अनुमति लेना जरुरी नहीं रहता. इसी बीच, लोक निर्माण विभाग के उपविभागीय अभियंता तुषार काले ने उनके विभाग के अनुमति लिए बगैर काम शुरु न करने की मांग रेल विभाग से की. उनका कहना रहा कि, रेल अधिकारियों ने अमरावती लोक निर्माण विभाग को केवल दो लाइन का पत्र देकर अनुमति मांगी. पत्र के साथ किसी भी प्रकार का नक्शा और प्रकल्प की विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी गई. 2 जनवरी को प्रत्यक्ष निर्माण कार्य पर समीक्षा किए जाने पर पाया गया कि, रेल अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की लोक निर्माण विभाग की अनुमति नहीं ली है. वहीं रामा साहुर गांव की ओर जानेवाले मार्ग पर अमरावती की दिशा में लगभग 70 मीटर जमीन बगैर अनुमति खोद डाली है. यह बात काफी गंभीर है. यह मार्ग राज्य मार्ग दर्जे का है. यहां 12 माह लगातार यातायात रहता है. अब अमरावती-भातकुली मार्ग पर बनाए जा रहे अंडर पास का काम अब कुछ समय तक रुका रहेगा.
* जिलाधिकारी ने दी अनुमति
रेल विभाग की ओर से भातकुली मार्ग पर अंडर पास का निर्माण कार्य शुरु करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति ली थी. जिसके बाद ही रेल विभाग ने निर्माण कार्य शुरु किया.
– सुनील वासेकर, अभियंता रेलवे.
* राज्य मार्ग लोनिवि के अधीन होने से एनओसी जरुरी
भातकुली रेलवे क्रोसिंग स्टेट हाईवे पर आता है. जिससे हमारे अधिकार में आता है. रेल विभाग को काम शुरु करने से पहले हमारी अनुमति लेना अनिवार्य था. नियमानुसार हमारी ही नहीं, टेलीफोन, महावितरण यहां तक कि वहां से यदि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पाइप लाइन गई है तो मजीप्रा की भी एनओसी लेना अनिवार्य है. हमारी एनओसी नहीं लेने से हमने काम रोकने की शिकायत की है.
– तुषार काले, उपविभागीय अभियंता, लोनिवि.