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‘उस’ लाभार्थी महिला के नाम शहर अभियंता ने जारी की नोटीस

मैरेज सर्टिफिटेक देने में महिला कर रही टालमटोल

* मामला पीएम आवास योजना में हुए घोटाले का
अमरावती/दि.21 – स्थानीय महानगरपालिका के एक अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर पीएस आवास योजना के तहत फ्लैट लिये जाने के मामले में अब तक संबंधित लाभार्थी महिला द्वारा अपना मैरेज सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके चलते दस्तावेज देने में हो रही टालमटोल को देखते हुए मनपा के शहर अभियंता ने विगत 29 सितंबर को उक्त लाभार्थी महिला के नाम पर नोटिस जारी की है.
बता दें कि, मनपा प्रशासन ने सिंभोरा स्थित पीएस आवास योजना के फ्लैट धारकों के दस्तावेजों की पडताल करनी शुरु की, तो पता चला कि, इस आवास योजना में फ्लैट धारक रहने वाली एक महिला शहर के एक निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत है. साथ ही रायली प्लॉट परिसर में रहने वाली उक्त महिला का पति मनपा में अधिकारी के तौर पर पदस्त है. साथ ही इस दम्पत्ति के जन्म दाखिले के मुताबिक संबंधित दम्पति विभक्त भी नहीं हुए है और एक साथ एक ही छत के नीचे रहते है. ऐसे में उक्त महिला द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ उठाया जाना पूरी तरह से नियमबाह्य है. जानकारी के मुताबिक संबंधित दम्पत्ति की कुल वार्षिक आय 3 लाख से कही अधिक है. परंतु पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट का लाभ लेने हेतु दिये गये हलफनामे में इस दम्पति ने अपनी आय को 3 लाख रुपए वार्षिक से कम रहने की बात कही है. यह सीधे-सीधे राज्य सरकार के साथ की गई जालसाजी है. ऐसे में संबंधित महिला के नाम पुलिस कार्रवाई करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी की गई है.

* महानगरपालिका के प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग में एक महिला लाभार्थी के पारिवारिक सदस्यों की जानकारी संकलित करते हुए रजिस्टर्ड डाक के जरिए नोटीस भेजी है. साथ ही उक्त महिला एवं मनपा में कार्यरत उसके अधिकारी पति के नामों का मिलान करने हेतु उससे उसके मैरेज सर्टिफिकेट की मांग भी की है.
– सुनील चौधरी, अभियंता,
प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग,
अमरावती मनपा.

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