अमरावती

बाजार समिति चुनाव पर भी लागू होगी आचार संहिता

नामांकन भरने से लेकर मतगणना तक लागू रहेंगे कई प्रतिबंध

अमरावती/दि.6 – जिले की 12 बाजार समितियों के लिए मार्च माह के अंत में धामधूम शुरु होगी. जिसमें नामांकन आवेदन दाखिल करने से लेकर मतगणना तक कुछ प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. यह एक तरह से आचार संहिता ही रहेगी. जिसे लेकर सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्बारा जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे.
सहकार क्षेत्र के इस चुनाव में भी अधिकतम खर्च की सीमा तय की गई है. जिसके चलते सहकार क्षेत्र के दिग्गजों द्बारा दी जाने वाली पार्टियों सहित अन्य अनावश्यक खर्च कर मर्यादाएं रहेगी. यह नियम चुनाव के लिए रहता है. लेकिन अक्सर इसका पालन नहीं किया जाता. परंतु इस बार सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्बारा कडे प्रतिबंध लागू किए जाने की पूरी संभावना है.
बता दें कि, अमरावती जिले में अमरावती-भातकुली, मोर्शी, वरुड, चांदूर बाजार, अचलपुर, अंजनगांव सुर्जी, दर्यापुर, नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर रेल्वे व धामणगांव रेल्वे सहित तिवसा व धारणी बाजार समितियों में मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम शुरु हो गया है. इन सभी बाजार समितियों की अंतिम मतदाता सूची आगामी 20 मार्च को प्रकाशित होगी. जिसके बाद अप्रैल माह में सभी बाजार समितियों के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. जिले की अधिकांश बाजार समितियों पर फिलहाल प्रशासक राज चल रहा है. परंतु जहां पर व्यवस्थापक मंडल कार्यरत है, वहां चुनाव की घोषणा होने पर मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकेगा. इसके साथ ही अन्य कुछ प्रावधान रहने की भी संभावना है.

* चुनाव की पवित्रता रहना जरुरी
महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न बाजार समिति निर्वाचन नियम 2017 के प्रावधानानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरण में कराने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया में आचार संहिता का रहना बेहद महत्वपूर्ण है. इसकी जिम्मेदारी जिलाधीश व बाजार समिति के निर्वाचन अधिकारी पर सौंपी गई है.

* उद्घाटन व कर्मचारियों के तबादले पर प्रतिबंध
आचार संहिता लागू होने के बाद मंडी समितियों द्बारा अपने कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे. साथ ही बाजार समिति के खर्च से तैयार की गई किसी भी वास्तु का उद्घाटन अथवा किसी नये निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी करने पर मनाई रहेगी.

 

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