अमरावती

व्यापारी संकुल किराया निर्धारित करने का सर्वाधिकार आयुक्त को

राज्य शासन के नये आदेश

  • ३ सदस्यीय समिति बर्खास्त

अमरावती प्रतिनिधि/दि. २४ – मनपा के सभी व्यापारी संकुल के भाडे निर्धारण का सर्वाधिकार अब मनपा आयुक्त को बहाल किया गया तथा शासनादेश ने शुक्रवार को मनपा में धरना दिया. इससे पूर्व राज्य शासन ने मनपा के व्यापारी संकुल में दुकान का नया किराया निर्धारित करने का अधिकार ३ अधिकारियों की समिति को बहाल किया गया था. परंतु नये आदेश क अनुसार ३ सदस्यीय समिति बर्खास्त कर संबंधित सर्वाधिकार अब मनपा आयुक्त को बहाल किया गया.
विगत अनेक वर्षो से मनपा के व्यापारी संकुल में दुकान का किराया निर्धारण का विषय प्रलंबित रहा है. उस पर अनेक बार विवाद हुआ. परंतु अब प्रलंबित विषय का निराकरण नगर विकास मंत्रालय के नये आदेश से पूरा हुआ है. अमरावती मनपा के शहर में कुल २७ व्यापारी संकुल है. इसमें कुछ १००६ दुकाने है. मनपा की आय का दूसरा बड़े साधन के रूप में व्यापारी संकुल की ओर देखे जाते है.परंतु जिस दुकान का किराया लगभग ७० से ९० रूपये स्केअर फुट होना चाहिए. उसके बदले केवल ६ रूपये चौरसफीट से ८ रूपये चौरस फीट इस कीमत से किराया लेना शुरू होने से मनपा की आय में घट हुई हैे.विगत अनेक वर्षो यह विषय अनेक विवादों में ही अटका रहा हैे. परंतु अब नये आदेश के अनुसार इस संबंध में सर्वाधिकार अब मनपा आयुक्त को बहाल किए जाने से आयुक्त यह अपने अधिकार का उपयोग करके यह विषय का निराकरण करते हैे, ऐसी जानकारी महापालिका के विधि अधिकारी श्रीकांत चौहान ने दी.

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