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संपत्ति खरीदी-बिक्री से हटायी जाये कोविड टेस्ट की शर्त

भाजपा अंबा मंडल ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

अमरावती/दि.17- कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन काल के दौरान संपत्ति खरीदी-बिक्री के दस्त पंजीयन हेतु उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थित होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करना अनिवार्य किया गया था. जिसका सभी लोगों द्वारा पालन भी किया गया. किंतु अब संक्रमण का खतरा काफी हद तक टल गया है और अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अब लगभग तमाम प्रतिबंध हटा दिये गये है. अत: निबंधक कार्यालय में आनेवाले लोगों के लिए भी कोविड टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म किया जाये. इस आशय की मांग भाजपा अंबा मंडल के अध्यक्ष राजेश गोयनका द्वारा जिलाधीश नवाल को सौंपे गये निवेदन में की गई है.
इस निवेदन में कहा गया है कि, खरीदी-बिक्री व्यवहार पंजीयन हेतु उपस्थित रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड टेस्ट करवाने और कोविड निगेटीव रहने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है. यह नियम कुछ समय पहले तक ठीक था. किंतु अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोविड संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो चुका है. अत: इस शर्त की अनिवार्यता को खत्म किया जाये.
ज्ञापन सौंपते समय भाजपा अंबा मंडल के अध्यक्ष राजेश गोयनका सहित स्थायी समिती सभापति सचिन रासने, पार्षद लवीना हर्षे तथा जीतेश भुजबल, तुषार वानखडे, श्रध्दा गहलोत, किरण देशपांडे, अजय खंडेलवाल व उज्वला इंगोले आदि उपस्थित थे.

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