* कोर्ट की मनाही के बावजूद आंदोलन
अमरावती/दि. 30-चांदुर बाजार तहसील के सोनोरी गांव निवासी विलास चर्जन ने बिजली के खंभों के स्थानांतरण की मांग करते हुए खंबे पर चढकर आंदोलन किया था. इस मामले में अदालत का स्थगन आदेश था. साथ ही उक्त कार्य जिला योजना विभाग से अनुमोदन एव ं प्रशासनिक स्वीकृति तथा धनराशि की उपलब्धता हेतु लंबित था. यह जानकारी भी संबंधितों को उपलब्ध करा दी गई थी. इसके बावजूूद सोनोरी के किसान विलास चर्जन ने आंदोलन करने से उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया है.
* कोर्ट में चल रहा है खंबे का मामला
सोनोरी वार्ड क्रमांक 1 में उध्दवराव चर्जन के घर के पास बिजली के खंबे को स्थानांतरित करने के संबंध में सोनोरी ग्राम पंचायत द्बारा लिखित पत्र देने पर महावितरण की ओर से इस कार्य के लिए बजअ जिला नियोजन के माध्यम से अनुमोदित कर प्रशासनिक मंजूरी व निधि के लिए लंबित है. इस दौरान किशोर रामकृष्णपंत मडघे की ओर से एड. ए. बी. कडूू द्बारा बिजली के खंबे स्थानांतरित करने का मामला जिला एवं सत्र न्यायालय अचलपुर में दायर होने के बाद अदालत ने काम पर रोक लगा दी. इसलिए न्यायालय की स्थगिति हटने के बाद और मंजूर बजट को निधि प्राप्त होने पर यह काम किया जाएगा. यह जानकारी शिकायतकर्ता चर्जन को दी गई. फिर भी चर्जन ने खंबे पर चढकर तारों के नीचे खाट बांधकर कथित आंदोलन किया. महावितरण को बिजली आपूर्ति खंडित करनी पडी. जिससे अन्य ग्राहकों को परेशानी हुई.