अमरावतीमहाराष्ट्र

कोर्ट ने दी अच्छे बर्ताव के संकल्प की सजा

5-5 हजार रुपए जुर्माना

दर्यापुर /दि.6– यहां के अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी देशमुख ने मारपीट के प्रकरण में दो आरोपियों सारंगधर श्रीराम राणे और उनके पुत्र निरंजन राणे (कलाशी) को दो वर्ष तक अच्छे व्यवहार के संकल्प का 15 हजार रुपए का बॉन्ड लिखवाया. उसी प्रकार 5-5 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई. आरोपियों के विरुद्ध दर्यापुर थाने में 2019 में भादवि की धारा 324, 325, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एड. यू. आर. वसूले ने पैरवी की. एएसआई प्रदीप धोंडे ने जांच पडताल की.
* विनयभंग में एक साल की जेल
सह दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर और अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी देशमुख ने शीलभंग के केस में आरोपी सुनील शालीग्राम नांदने (माउली धांडे) को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी के विरुद्ध दफा 506 भी दर्ज थी. इस कलम में उसे 6 माह की सजा सुनायी गई. सरकारी पक्ष एड. यू. आर. वसूले ने रखा. पैरवी अधिकारी दर्यापुर के एएसआई प्रदीप धोंडे थे.

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