अमरावती

न्यायालय ने 19 दिन के भीतर आरोपी को सुनाई सजा

आरोपी ने पीडिता को घर में घुसकर दी थी धमकी

* अंजनगांव के खोडगांव की घटना
अंजनगांव सुर्जी/ दि.31 – इन दिनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म तथा छेडकानी के मामले बढ रहे है. इन मामलों में न्याय पाने के लिए काफी समय लगता है. किंतु अंजनगांव सुर्जी में अदालत में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है. जिसमें छेडछाड के मामले में नामजद आरोपी को मात्र 19 दिनों के भीतर अदालत ने फैसला सुनाकर दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना व एक साल की सजा सुनाई. आरोपी का नाम उमेश शंकर बसवंत (21) बताया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजनगांव सुर्जी निवासी 18 वर्षीय पीडिता का हाल ही में शाहपुर सुर्जी निवासी एक युवक के साथ विवाह तय हुआ था. पीडिता अंजनगांव निवासी अपनी मौसी के घर गई हुई थी.
आरोपी उमेश बसवंत ने अपनी पुरानी खुन्नस निकालते हुए बदला लेने के उद्देश्य से पीडिता की मौसी के घर गया और पीडिता से जर्बदस्ती शादी करने की बात कहते हुए धमकी दी, जिसकी शिकायत युवती व्दारा पुलिस थाने में की गई. शिकायत पर 9 मार्च को अंजनगांव पुलिस ने आरोपी उमेश पर छेडखानी का मामला दर्ज किया. थानेदार दीपक वानखडे के मार्गदर्शन में गंभीरता के साथ जांच शुरु की गई. कुछ ही दिनों पश्चात अदालत में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया. महिला दिवस को मद्देनजर रखते हुए पीडिता को न्याय दिए जाने हेतु अदालत में सभी गवाहों व सबुतों की जांच की गई और उमेश को दोषी ठहराते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना तथा एक साल की सजा सुनाई गई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. प्रीति चांडक ने पैरवी की.

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