पुरानी पेंशन योजना संबंध में जारी निर्णय भ्रमित करनेवाला
युटीए विभागीय अध्यक्ष गाजी जाहेरोश का आरोप
अमरावती /दि. 6– राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की ओर से पुरानी पेंशन के संदर्भ लिया गया निर्णय भ्रमित करनेवाला है, यह आरोप करते हुए उर्दू टिचर्स असोसिएशन के विभागीय अध्यक्ष गाजी जाहेरोश ने कहा कि, यह निर्णय जिनको नौकरियों का विज्ञापन 1 नवंबर 2005 से पहले शामिल था और उन्हें 2005 के बाद नौकरी ज्वाइन करने का अवसर मिला उनके लिए यह पुरानी पेंशन योजना है. अभी भी 99 फिसदी कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में है. इसलिए पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह लागू होना चाहिए.
युटीए विभागीय अध्यक्ष गाजी जाहेरोश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, राज्य सरकार द्वारा लिया गया उक्त निर्णय मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय के कारण लिया गया है. यह निर्णय सभी कर्मियों के लिए लेना चाहिए. जिन्हे 2005 के पहले विज्ञापीत किया गया था यह निर्णय उनके लिए है. सरकार ने पूर्णत: कर्मचारियों को भ्रमित करनेवाला निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने नागपूर शीतसत्र में ऐलान किया था की, 2005 से पहले नियुक्त गैर अनुदानित और अंशत: गैर अनुदानित सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएंगा. किंतु मंत्रिमंडल मेेंं लिया गया निर्णय पूरी तरह अन्यायकारक होने का दावा करते हुए उक्त निर्णय को भ्रमित करार दिया.
निर्णय में सुधार करें
उर्दू टिचर असो. के विभागीय अध्यक्ष गाजी जाहेरोश ने राज्य सरकार से मांग की है कि, पुरानी पेंशन के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया उसमें सुधार कर शिक्षा व शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी शामिल करें. पुरानी पेंशन योजना पूर्णत: लागू करें. पुरानी पेंशन के लिए युटीए सभी संगठनाओं के साथ मिलकर संघर्ष हेतु कटिबद्ध रहने का दावा किया.