खरैया मार्केट का दूसरा और पहला माला गिराना शुरू
हाईकोर्ट के निर्देश पर मनपा द्बारा कार्रवाई
* सोमवार को देनी है कोर्ट में रिपोर्ट
अमरावती/दि.7- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंड पीठ ने सराफा बजार के प्रसिध्द खरैया मार्केट के दर्जनों दुकानदारों को बडी राहत देने वाला निर्णय सुनाया था. मार्केट का ग्राऊंड फ्लोर इस अदालती आदेश के बाद सेफ हो जाने का दावा करते हुए. कोर्ट ने पहला और दुसरा माला गिराने के आदेश दिए थे. जिसका क्रियान्वयन महानगरपालिका ने आज से शुरू किया है. मनपा को इस बारे में सोमवार 10 जून को होनेवाली सुनवाई के समय कोर्ट के आदेश के पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है. याद दिला दे कि हाईकोर्ट में उर्मिला जोशी फालके की एकल पीठ ने गत 24 मई को फैसला सुनाया था.
सामने बारिश का सीजन देखते हुए मनपा को चाहिए कि खतरनाक हो चुके पहले और दूसरे माले को ढहा दिया जाए. ग्राऊंड फ्लोर को लेकर अभी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि उसका कॉक्रिट मजबूत लगता है. उल्लेखनीय है कि दुकानदार महेन्द्र नवरतनमलजी गांधी और अन्य ने एड.धीरज जोशी के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में मार्केट ओनर और मनपा को प्रतिवादी बनाया गया था. कोर्ट ने अपने आदेश में मनपा से यह भी कहा कि पहला और दुसरा माला गिराए जाने की रिपोर्ट आगामी 10 जून की सुनवाई के समय प्रस्तुत करें.
उल्लेखनीय है कि खरैया मार्केट के मालिक को मनपा ने पहला और दूसरा मजला तोडने की नोटिस देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले में अधिकार न रहते हुए किराएदारों की बिजली और पानी की सप्लाई अनिश्चित काल के लिए खंडित किए जाने का आरोप भी दुकानदारों ने किया था. संजय विजय खरैया और सुनील विष्णुप्रसाद खरैया ने मनपा को 29 दिसंबर को पत्र देकर खतरनाक हो चले निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी थी.