लालखडी के अतिक्रमण धारकों को मिलेगा मलिकाना हक
258 अतिक्रमण धारकों के घरकुल का मार्ग प्रशस्त
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एमआईएम गुट नेता अब्दुल नाजीम के प्रयास सफल
अमरावती/दि.9 – स्थानीय लालखडी परिसर के 258 अतिक्रमण धारकों को जमीन के मालिकाना अधिकार का मार्ग प्रशस्त हुआ. इन अतिक्रमण धारकों को राजस्व विभाग की ओर से पट्टा वितरण किया जाएगा. एमआईएम गुट नेता अब्दुल नाजीम व क्षेत्र की पार्षद साहेब बी कय्युम शाह के पुत्र समीर शाह के अथक प्रयासों से परिसर के रहनेवाले 258 लाभार्थियों का अपने घरों का सपना सकार हुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन्हें अब घरकुल उपलब्ध होने का मार्ग सुलभ हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2022 तक सभी बेघरों को घर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई थी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह योजना शुरु है.
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभार्थियों को उपलब्ध हो सके इसके लिए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी की, 2011 के पहले अतिक्रमण धारकों के अतिक्रमण को ग्राह्य मानकर उस स्थान के पट्टे उन्हें सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. किंतु पट्टे वितरण में शहर के पश्चिम क्षेत्र खासकर यहां के पिछडे क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए उस समय एमआइएम गुट नेता पार्षद अब्दुल नाजीम ने आवाज उठाई थी और कहा था कि इन बस्तियों का सर्वे कर लाभार्थियों को पट्टोें का वितरण कर इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें अन्यथा बसेरा आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी थी.
एमआईएम गुट नेता अब्दल नाजीम की चेतावनी के पश्चात प्रशासन व्दारा इस क्षेत्र की अनेकों बस्तियों को सूची में शामिल किया गया और पट्टे के लिए सर्वे भी शुरु किया गया. 12 जनवरी 2020 को मनपा की शाला क्रमांक 7 मुजफ्फरपुरा में पीआर कार्ड का सर्वे हेतु अब्दुल नाजीम की ओर से शिविर का आयोजन भी किया गया. शिविर के उपरांत अब्दुल नाजीम ने पीआर कार्ड के लिए संबंधित प्रशासन से पत्र व्यवहार जारी रखा. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बेघरों को उपलब्ध हो इसके लिए नजूल विभाग की ओर से सर्वे नंबर 23 लालखडी की जो सूची बनायी गई थी उसमें 315 अतिक्रमण धारकों का समावेश था.
कच्चे व आधे पक्के व टीन से निर्मित 258 घर थे. 315 घरों में 86 ऐसे घर थे जिनके पास 2011 के पहले के दस्तावेज अर्थात संपत्ति कर की रसीद, बिजली बिल की रसीद भी नहीं थी इस आधार पर 258 अतिक्रमण धारकों को पीआर कार्ड के लिए ग्राह्य माना गया. इन लोगों को अब पट्टे वितरीत किए जाएंगे. ज्ञात रहे कि अब्दुल नाजीम ने मुस्लिम बस्तियो के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए घोषित झोपडपट्टी की सूची में जिन क्षेत्रों का समावेश प्रशासन की ओर से नहीं किया गया था.
लालखडी के सर्वे क्रमांक 23 का भी समावेश था. झोपडपट्टी घोषित न होने के कारण यहां के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था और वे लाभ वे वंचित थे. अब्दुल नाजीम ने केवल मनपा सभागृह में आवाज ही नहीं उठायी बल्कि इस संदर्भ में संबंधित विभाग से पत्र व्यवहार भी किया. अब्दुल नाजीम के नेतृत्व में लालखडी क्षेत्र की पार्षद साहेब बी कय्युम शाह के पुत्र समीर शाह ने भी यहां के रहनेवाले जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है उन्हें घर उपलब्ध हो इसके लिए प्रयास किए. अंत में दोनो ही के प्रयास सफल रहे.