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युवती के पेट पर चाकू लगाकर धमकाया, 5 हजार रूपए भी लूटे

अमरावती/ दि. 10-स्थानीय राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहनेवाली 17 वर्षीय नाबालिग लडकी का तीन लोगों ने अपहरण करने के साथ ही उसके पेट पर चाकू लगाकर उसे जान से मार देने की धमकी दी. साथ ही उसके पास से 5 हजार रूपए भी लूट लिए. मामले की शिकायत मिलते ही राजापेठ पुलिस ने गौरव उर्फ गोलू दत्तात्रय ठाकरे (28, व्यास लेआउट, वल्लभनगर) सहित अन्य दो लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.
इस संदर्भ में युवती द्बारा दी गई शिकायत के मुताबिक वह कक्षा 12 वीं की छात्रा है तथा उसका एक 23 वर्षीय युवक के साथ प्रेम संबंध भी चल रहा है. लेकिन गौरव ठाकरे आए दिन उसका पीछा करते हुए उससे उससे नजदीकी साधने का प्रयास किया करता है. 15 दिन पहले जब वह अपनी सहेली के साथ आदिवासी होस्टल के पास से गुजर रही थी तो गौरव ठाकरे ने अपनी दुपहिया वाहन पर आते हुए उन दोनों का रास्ता रोका था और उसे अपने वाहन पर बैठने और साथ में घूमने हेतु चलने के लिए कहा था. जिसे इंकार करने पर गोलू ठाकरे उसे मारने की धमकी भी दी थी. यह बात उक्त युवती ने अपने प्रेमी को भी बताईथी. इसके बाद जब उक्त युवती 8 जून को दोपहर 1 बजे अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज में एडमीशन करने हेतु गोपाल नगर रेलवे पटरी की ओर गई और शाम 6.30 बजे वापिस लौटने हेतु डिमार्ट के सामने ऑटो का इंतजार कर रही थी. तभी मोपेड जैसे वाहन पर सवार होकर दो अज्ञात लोग उसके पास पहुंचे और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसके पेट पर चाकू लगाकर उसे जबरन अपने वाहन पर बिठाया. जहां से उसे अकोला रेलवे पटरी व बडनेरा होते हुए लोनी रोड स्थित मातोश्री होटल के पास ले जाया गया और वाहन से नीचे उतारने के बाद उससे पूछा गया कि उसने बीती रात 11.30 बजे गोलू ठाकरे को मारने के लिए लडके क्यों भेजे थे. इस समय बुरी तरह घबराई उक्त युवती ने बताया कि उसने मारने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए अपने कुछ परिचित युवको को गोलू ठाकरे के पास भेजा था. तो उन दोनों लोगों ने उस युवती को जान से मार देने की धमकी दी और उसकी बैग में रखे 5 हजार रूपए छीन लिए तथा उसे वहीं पर अकेला छोडकर भाग निकले. इसके बाद उक्त युवती ऑटो में सवार होकर बडनेरा होते हुए समर्थ हाईस्कूल और फिर अपने माता पिता को फोन कर पूरे मामले की सूचना देने के साथ ही राजापेठ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर राजापेठ पुलिस ने भादंवि की धारा 341, 363, 192, 354 (ड), 506 व 34 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

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