* जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
अमरावती/दि.21– प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एम. आर. देशपांडे ने करीब 3 वर्ष पुराने भातकुली थाना अंतर्गत ग्राम दाढी के नारायणराव काले की हत्या के जुर्म में आरोपी मुन्ना उर्फ स्वप्नील अजाबराव खरपे (32, अडूलाबाजार) को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को कुछ धाराओं में जुर्माना भी किया गया. इस मामले में सरकारी वकील एड. परीक्षित गणोरकर ने प्रभावी पैरवी की.
घटना के बारे में बताया जाता है कि फिर्यादी श्रीमती छबू नारायण काले (70) ने भातकुली थाने में 6 फरवरी 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके अनुसार हिस्से के विवाद में आरोपी मुन्ना खरपे ने उस दिन सवेरे 9 बजे घर में घुसकर नारायणराव को ट्रैक्टर का लीवर मारकर लहूलुहान कर दिया. सरकारी दवाखाने में नारायण काले को डॉक्टर्स ने मृत करार दिया. जिसके बाद पुलिस ने दफा 302, 307, 452, 427, 506 और महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 142 के तहत अपराध दर्ज कर 4 मई 2020 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया. इस प्रकरण की जांच निरीक्षक विजय वाकसे ने की. पैरवी अधिकारी एएसआई देवराव डकरे और शासकीय अभियोक्ता कार्यालय के काँस्टेबल अरुण हटवार ने कामकाज में मदद की.
सरकारी वकील एड. गणोरकर ने कोर्ट में 8 साक्षीदार प्रस्तुत किए. फिर्यादी छबूताई ने खिडकी से स्वयं यह घटना देखी थी. हालांकि 2 साक्षीदार फितूर हो गए थे. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मुन्ना खरपे को दफा 302, 452, 427, 506 में कसूरवार पाया. सजा सुनाई. आरोपी पहले ही तडीपार था.