अमरावती

हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा

जिला व सत्र न्यायालय ने दिये आदेश

* बोरगांव में पति ने पत्नी की पत्थर से सिर फोडकर की थी हत्या
अमरावती/ दि.4 – पत्नी की हत्या करने के अपराध में जिला व सत्र न्यायालय ने बोरगांव धांदे निवासी आरोपी सुधीर काले को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी सुधीर उसकी पत्नी अर्चना के चरित्र पर संदेह करता था. इसी संदेह के चलते 30 सिंतबर 2020 की रात 9 बजे आरोपी सुधीर ने पत्नी के सिर पर बडा पत्थर मारकर सिर फोड डाला. इस हमले में घायल अर्चना का खुन अधिक बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई. न्यायमूर्ति आर. वी. ताम्हणेकर की अदालत ने सुधीर काले को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
सुधीर नामदेव काले (42, बोरगांव धांदे, तहसील धमाणगांव रेलवे) यह उम्रकैद की सजा पाने वाले हत्यारे पति का नाम है. मंगरुल दस्तगीर पुलिस थाना क्षेत्र के बोरगांव निवासी हत्यारे के बेटे हर्षल काले ने पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार आरोपी सुधीर हमेशा उसकी पत्नी अर्चना के चरित्र पर संदेह करता था. जिसके चलते आये दिन उनके बीच विवाद होते थे. 29 सितंबर 2020 को अर्चना पानी की मोटर सुधारने के लिए पुलगांव गई थी. तब आरोपी सुधीर ने संदेह करते हुए का कि पत्नी को एक ना एक दिन मार डालेगा, दूसरे दिन 30 सितंबर की रात 9 बजे पति सुधीर, पत्नी अर्चना और छोटा बेटा कुणाल घर पर था. कुणाल नमकी खाने के लिए मित्रों के साथ बाहर गया था. वहां से घर लौटा तो उस समय आरोपी सुधीर काले घर से बाहर जा रहा था. कुणाल घर गया तो अर्चना का सिर फुटा हुआ दिखाई दिया, जिससे खुन बह रहा था. तब बेटे कुणाल ने कहा कि तुने मां पर हमला किया, तब आरोपी सुधीर ने कहा कि चिल्ला मत, मैेंने पत्थर सिरपर मारकर तेरे मां की हत्या कर दी है. इसके बाद सुधीर काले मोटरसाइकिल से भाग गया. इसके बाद शिकायतकर्ता बडा बेटा हर्षल व छोटा बेटा कुणाल अर्चना को पुलगांव सरकारी अस्पताल में ले गए. मगर डॉक्टर ने जांच के बाद अर्चना को मृत घोषित किया. बडे बेटे हर्षल ने मंगरुल दस्तगीर पुलिस थाने में 1 अक्तूबर 2020 के दिन हत्यारे पिता के खिलाफ शिकायत दी. पुलिस उपनिरीक्षक मंगेश डांगे ने प्राथमिक जांच करने के बाद पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप पवार ने मामले की तहकीकात पूरी कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया.
अपराध सिध्द करने की दृष्टि से सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एड. मिलिंद एस. जोशी ने 9 गवाहों के बयान लिये. शिकायतकर्ता, आरोपी का छोटा बेटा कुणाल व पडोस में रहने वाली महिला दीपाली मोहले अपने बयान से मुकर गये. सरकारी वकील की दलीलों को मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी सुधीर काले को दफा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आरोपी को उम्रकैद व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में पैरवी अधिकारी के रुप में एमपीसी राजेश गावंडे व अरुण हटवार ने कामकाज देखा.

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