मांडवा झोपडपट्टी हत्याकांड के हत्यारें जमानत पर रिहा
नारायण सोलंके नामक युवक की हत्या का मामला
प्रतिनिधि/ दि.२२ अमरावती – बीते वर्ष जून माह में गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के मांडवा झोपडपट्टी परिसर में नारायण सोलंके नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें से दो आरोपियों को पहले ही जमानत पर छोडा गया है. मगर आरोपी अजय सरवार बीते एक वर्ष से जेल की सलाखो के पीछे था. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर करने के बाद अदालत ने अजय की जमानत मंजूर कर ली है. मिली जानकारी के अनुसार कुंड सर्जापुर निवासी अजय सरदार नामक युवक के छोटे भाई अभिषेक की पढाई के लिए उसे अमरावती भेजा गया था. मांडवा झोपडपट्टी स्थित परिसर निवासी रिश्तेदार नारायण सोलंके के घर वह रह रहा था. मगर नारायण सोलंके को शराब पीने की आदत थी. अभिषेक के साथ गालिगल्लोच कर मारपीट करता था और काम कराता था. ऐसी शिकायत के दो दिन पहले नारायण ने अभिषेक को कुलर में पानी भरने को कहा था. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. तब अभिषेक ने बडे भाई अजय को बुलाया. १७ जून को अजय व उसका दोस्त नारायण के घर पहुंचे. शाब्दिक विवाद बढते ही मारपीट तक बात जा पहुंची. जिसमें नारायण सोलंके की मौत हो गई. पत्नी की शिकायत पर गाडगे नगर पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर अजय, अभिषेक समेत दो रिश्तेदारों के खिलाफ अपराध दर्ज होने के दूसरे दिन तीनों को गिरफ्तार कर लिया. अभिषेक व दोस्त की जमानत पहले हो चुकी है. अजय की जमानत याचिका अमरावती की अदालत ने खारिज कर दी थी तब नागपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. एड. वाकोडे ने अदालत को बताया कि आरोपी का नारायण को जान से मारने का उद्देश्य नहीं था. विवाद में घटना हो गई. जबकि इस मामले में ३ गवाहों के बयान एक माह के बाद लिये गए. वे तीनों गवाह उस क्षेत्र में नहीं रहते. इस बात की मद्देनजर अदालत ने अजय को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए.