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उमेश कोल्हे हत्याकांड में सभी को बताया मुख्य आरोपी

एनआयए की कोर्ट में 2800 पेज की चार्जशीट

* सभी पर एक जैसे अभियोग
* अगली सुनवाई 2 जनवरी को
अमरावती/ दि. 22 – शहर के अमित मेडिकल के संचालक उमेश कोल्हे हत्या प्रकरण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआयए ने मुंबई स्थित विशेष अदालत नं. 25 में दायर आरोपपत्र में सभी 11 आरोपियों को मुख्य आरोपी बताया गया है. अमूमन 2800 पेज की चार्जशीट में जांच एजेंसी ने एक-एक बात और उसका सबूत का दस्तावेज कोर्ट में रखने का प्रयत्न किया है. गौरतलब है कि उमेश कोल्हे की गत 20 जून की रात जघन्य हत्या कर दी गई थी. जब वह अपनी मेडिकल दुकान से घर लौट रहे थे. इस प्रकरण को जांच एजेंसी ने नुपूर शर्मा के बयान के समर्थन से जोडकर बतलाया है. आरोपपत्र में ढेर सारी जानकारी अदालत के सम्मुख रखी गई है. इस बारे में आगे की सुनवाई अगली 2 जनवरी को होने की जानकारी मिली है. यह भी बता दे कि कोल्हे हत्याकांड राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था. जबकि पहले इसी प्रकरण को कथित तौर पर दबाने का भी प्रयास हुआ था.
* सभी आरोपी एक दूसरे से जुडे
एनआयए ने इस मामले में सभी आरोपियों को एक दूसरे से जुडे होने और सभी पर कोल्हे के कत्ल का षडयंत्र रचने का आरोप करने की जानकारी अमरावती मंडल को प्राप्त हुई है. सूत्रों ने बताया कि कुछ धाराओं को सभी 11 आरोपियों पर चस्पां किया गया हैं. आरोपियों में मुदस्सीर अहमद शेख इब्राहिम उर्फ सोनू रजा (24), शाहरूख खान हिदायत खान उर्फ बादशाह(25) अ. तौफिक शेख सलीम (25), मो. शोएब मो. साबिर उर्फ भूर्या (22), अतीब रशीद आदिल रशीद (22), डॉ. युसूफ खान बहादुर खान (44), इरफान खान रहीम खान (35), अ. अरबाज अ. सलीम (23), मुशफीक अहमद अ. रशीद (41), शेख शकील शेख छोटू (27) और शमीम अहमद फिरोज खान (24) शामिल है. जिसमें से शकील को छोडकर सभी अभियुक्त फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है. शकील तलोजा की जेल में होने की जानकारी सूत्रों ने दी. सूत्रों की माने तो सभी पर गिरोह बनाकर, साजिश कर कोल्हे का मर्डर करने का आरोप चार्जशीट में एनआयए ने विस्तृत तहकीकात के बाद लगाया हैं. आरोपपत्र के अनुसार आरोपी मुदस्सीर ने अपने साथियों संग पहले कोल्हे की मेडिकल और उसके आने जाने के मार्ग की रेकी की थी.

* व्यापक जांच जारी रखने का अनुरोध
इस मामले से जुडे एक जानकार ने बताया कि अदालत में व्यापक आरोपपत्र दायर करने के साथ ही जांच एजेंसी ने और सघन जांच जारी रखने की अनुमति भी कोर्ट से चाही है. उसके आवेदन में कहा गया कि उसे कुछ संस्थाओं से रिपोर्ट और प्रत्युत्तर का इंतजार है. वह दस्तावेज भी एनआईए समय के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करेगी. यह अनुरोध सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत किए जाने की खबर है. इस संबंध में विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया की कोर्ट में शीघ्र सुनवाई होनी है.
* सभी आरोपी कैसे जुडे हैं इसका विवरण
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में गिरफ्तार सभी 11 आरोपियों का एक दूसरे से कनेक्शन का व्यापक खुलासा ढेर सारे सबूतों के साथ देने का प्रयत्न किया है. आरोपपत्र में बताया गया कि सभी अभियुक्त आपस में इंटर कनेक्टेड हैं. चार्जशीट के 7 वाल्युम और इतने ही हिस्से हैं. कुल पेजेस की संख्या 2800 से अधिक है. आरोप पत्र के अनुसार सभी आरोपियों पर भादंवि धारा 120 ब, 302, 153 ए, 34 तथा युएपीए की धारा 16,17, 18 और 20 लगाई गई है. आरोपियों ने मिलकर कोल्हे हत्याकांड का षडयंत्र रचने का आरोप चार्जशीट में किया गया है. आरोपपत्र के साथ केन्द्र सरकार से युएपीए कानून की धाराएं लगाने के लिए आवश्यक अनुमति के भी चार पेज जोडे गए हैं.
* 112 गवाह
एनआयए के आरोपपत्र को विविध चरणों में बाटा गया है. तीसरे चरण में लगभग 357 पेज है. जिसमें 112 गवाह होने का उल्लेख कर जांच एजेंसी ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए है. इन गवाहों के नाम नियमानुसार उजागर नहीं किए गए. उनका बयान और अन्य ब्यौरा भी विशेष अदालत में सीलबंद लिफाफे में दिया गया है.
* 551 दस्तावेज
कोर्ट में आरोपपत्र के साथ आरोपियों से संबंधित और जब्त वस्तुओं आदि के दस्तावेज पेश किए गए है. जिसमें आधारकार्ड, गिरफ्तारी पपत्र, जब्ती पंचनामे, मौकाए वारदात के छायाचित्र और अन्य कागजात है. यह सब ब्यौरा करीब 1628 पेज में हैं. उसी प्रकार आरोपियों से जब्त एक-एक वस्तु की जानकारी भी कोर्ट के सम्मुख रखी गई है. उसमें पेनड्राईव, सीमकार्ड, मोबाइल, कपडे, वाहन, चाकू, औजार, वाहन आदि का ब्यौरा और वस्तुएं भी शामिल हैं.
* रेखाचित्र बनाकर ब्यौरा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच की विस्तृत जानकारी कोर्ट के सामने रखी है. आरोपियों में से किसने, किसे और कब फोन किया. इसकी विस्तार से जानकारी देते हुए रेखाचित्र भी पेश किए जाने की जानकारी हैं. सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि मोबाइल के टॉवर लोकेशन की विस्तृत जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी गई है.

 

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