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‘पब’ और ‘स्पा सेंटर’ के विरोध का मामला गरमाया, सीपी अलर्ट मोड पर

रात 1 बजे बंद होंगे ‘पब’; विरोध करनेवालो को भी हिदायत

* एक्साईज डिपार्टमेंट के साथ पुलिस की बैठक
* शहर के अवैध पब तीन दिन में बंद करने की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क
* विविध राजनीतिक दल के पदाधिकारियों से पुलिस उपायुक्त ने की चर्चा
अमरावती/दि. 13 – शहर में शुरु रहे अवैध ‘पब’ सहित ‘स्पा सेंटर’ को तीन दिन में बंद करने की चेतावनी शहर के कुछ संगठनों द्वारा दिए जाने के बाद शहर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने आज एक्साईज विभाग के अधिकारी व पब संचालको की बैठक लेकर कडी हिदायत देते हुए शहर के सभी पब रात 1.30 बजे बंद करने की चेतावनी दी है. साथ ही विरोध करनेवालों को कानून अपने हाथ में लेने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
शहर में पिछले एक से डेढ वर्ष पूर्व से पब और स्पा सेंटर शुरु होने लगे है. पहले पुराने बायपास मार्ग पर कीचन 365 में पब शुरु किया गया. पश्चात तापडिया मॉल में एजंट जैक नाम से पब शुरु हुआ. यह दोनों पब मध्यरात्रि से शुरु होते है और तडके चार बजे तक चलते है. पब में युवाओं को भी प्रवेश रहने से अनेक युवक-युवतियां इन पबो में जाते है और पूरी रात संगीत पर थिरकते है. इस कारण शहर के अधिकांश युवक-युवती इन पबो में जाते दिखाई देते है. अधिक पैसा कमाने के इस फंडे को देखते हुए शहर के कुछ युवा व्यापारियों ने भी पब शुरु किए है. इसमें तापडिया मॉल से सटकर पब एमएच 27, बियाणी चौक पब लिवायटेड और होटल नेक्स्ट लेवल में हाल ही में ठेका नाम से पब शुरु है. यहां अप एंड अबाऊ नाम से मसाज सेंटर भी शुरु है. साथ ही मांगीलाल प्लॉट में डागा सफायर में अथेन नामक बार लाऊंज शुरु है. इन सभी पबो में रात के समय भारी भीड रहती है. इस कारण शहर की संस्कृति बिगडने का आरोप करते हुए कुछ हिंदू और आंबेडकरी संगठना के पदाधिकारियों ने इन सभी पबो को तीन दिन के अंदर बंद न करने पर तोडफोड करने चेतावनी सोशल मीडिया पर दी थी. इस कारण शहर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और चेतावनी देनेवाले सभी को पुलिस स्टेशन में पेश होने की नोटिस दी थी. इसके तहत शनिवार की रात युवा सेना, बजरंग दल, युवक कांग्रेस, भीम ब्रिगेड, भीम आर्मी, शिवसेना आदि संगठना के पदाधिकारी राजापेठ थाना पहुंचे. पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व थानेदार महेंद्र अंभोरे ने इस अवसर पर सभी पबो की जांच कर अनुमति न रहने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इन पदाधिकारियों का कहना था कि, इन पबो से अंबानगरी कलंकित हो रही है और पाश्चात्य संस्कृति को बढावा मिल रहा है. पबो में आनेवाले युवा शराब के साथ एमडी का भी सेवन कर रहे है. सभी संगठनाएं शनिवार की रात इन पबो पर हल्लाबोल करनेवाली थी. लेकिन उसके पूर्व ही पुलिस को इसकी जानकारी मिलने से उन्होंने सभी को कानून अपने हाथ में न लेने की हिदायत दी. पश्चात उस दिन से रात 1.30 बजे नियमानुसार इन पबो को बंद करवाया जा रहा है.

* सीपी ने ली पब संचालक व एक्साईज अधिकारी की बैठक
पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी पब और स्पा सेंटर के विरोध का मामला गरमाने के बाद अलर्ट मोड पर है. उन्होंने आज एक्साईज विभाग के अधीक्षक व शहर के पब संचालको की बैठक ली और उन्हें आवश्यक सूचना दी. एक्साईज विभाग से कहा कि, पबो को अनुमति देना यह एक्साईज विभाग का काम है. साथ ही इस पर नियंत्रण रखने और नियमानुसार चलाने के लिए एक स्क्वॉड का गठन किया जाए. जो नियमित रुप से अनुमति लेकर सालाना शुल्क अदा करता है, वह नियम के मुताबिक रात 1.30 बजे बंद करे. इन पबो की एक्साईज विभाग द्वारा हर दिन जांच होनी चाहिए. पब में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए. साथ ही 25 वर्ष से अधिक आयु वाले परमीट रुम में बैठ सकते है. शहर के परमीट रुम रात 1.30 बजे तक और ग्रामीण में रात 11.30 बजे तक चल सकते है. पबो में आनेवाले युवाओं के पास परमीट का लाईसेंस जरुरी है. परमीट रुम में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है. उससे अधिक रहने पर एक्साईज विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

* प्रवेश शुल्क गैरकानूनी
पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने कहा कि, वर्ष 2015-16 के अध्यादेश के बाद मनोरंजन के रुप में ली जा रही अनुमति पर कोई पाबंदी नहीं है. यह अनुमति पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं बल्कि एक्साईज विभाग द्वारा दी जाती है. एक्साईज विभाग बदले में अधिकृत रुप से सालाना शुल्क वसूल करता है. लेकिन पबो में और परमीट रुम में प्रवेश के लिए शुल्क वसूल करना गैरकानूनी है. यदि किसी पब में इस तरह का प्रवेश शुल्क लिया जाता है, तो वे संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते है. संबंधित पर तत्काल कार्रवाई होंगी.

* नागपुर पैटर्न पर काम होगा
अमरावती शहर में नागपुर की तर्ज पर नोटीफिकेशन 144 के मुताबिक काम होगा. पब और परमीट रुम नियमानुसार चलने चाहिए. सभी पब व परमीट रुम में स्मोकिंग रुम होना भी जरुरी है. साथ ही पब के साऊंड की मर्यादा 75 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. सभी पब रात 1.30 बजे बंद होने चाहिए. इसके लिए सभी पबो के सामने पुलिस रात 1.30 बजे तैनात रहेगी. सभी परमीट रुम और पब समय पर बंद होना जरुरी है. पुलिस आयुक्त ने कहा कि, कुछ संगठनों ने तीन दिन में इन पबो को बंद करने की चेतावनी दी थी. लेकिन सीपी का कहना था कि, जिसने अनुमति ली है, उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते. जो दादागिरी कर कानून अपने हाथ में लेगा उन पर मामला दर्ज किया जाएगा.

* रविवार की रात 4 पबो पर छापे
पबो में नियमानुसार व्यवस्था है अथवा नहीं इस बाबत रविवार की रात अचानक चार पबो पर पुलिस ने छापे मारकर वहां की जांचपडताल की. इसमें कैम्प रोड के डागा सफायर के पास स्थित अथेन बार लाऊंज, कीचन 365, नेक्स्ट लेवल और तापडिया मॉल के जेक एंड जेल में जाकर जांच अभियान चलाया गया. साथ ही सभी पब संचालकों को कडी हिदायत दी गई. उन्हें कहा गया कि, 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को पब में प्रवेश न दिया जाए.

* बैठक में आवश्यक सूचना व हिदायत
आज एक्साईज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर उन्हें आवश्यक कदम उठाने की सूचना दी गई. इसके अलावा पब संचालकों को नियमानुसार अपना व्यवसाय करने की हिदायत दी गई है. गैरकानूनी तरीके से चलाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी सभी को दी गई है. साथ ही संगठनों को भी कानून अपने हाथ में न लेने अन्यथा मामले दर्ज करने की चेतावनी दी गई है.
– नवीनचंद्र रेड्डी
सीपी, अमरावती.

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