नई सुधारित संच मान्यता का शिक्षा क्षेत्र में किया जा रहा विरोध
प्राथमिक शिक्षक समिति का प्रधान सचिव को ज्ञापन
अमरावती/दि.23-महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से शालेय शिक्षा व क्रीडा प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल को अमरावती के प्राथमिक शिक्षाधिकारी बुद्धभूषणजी सोनोने के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया. 15 मार्च 2024 की नई सुधारित संच मान्यता (नवीन संशोधित सेट) के विरोध में ज्ञापन दिया गया. सुधारित संच मान्यता स्कूल और शिक्षकों के लिए अन्यायकारक है. इस संच मान्यता का अमल न हो इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया.
ज्ञापन में कहा गया है कि, 15 मार्च 2024 की नई संशोधित सेट मंजूरी स्कूलों और शिक्षकों के लिए अनुचित है और सभी शिक्षकों के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए मांग की गई है कि इस अनुचित सेट मंजूरी को लागू नहीं किया जाना चाहिए. ज्ञापन देते समय समिति के जिला संतोष राऊत और शैलेन्द्र एस दहातोंडे उपस्थित थे. सरकार के फैसले के मुताबिक, राज्य के स्कूलों में छात्र अनुपात के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित किये गये हैं. यदि इन मानदंडों को लागू किया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के रूप में हमारा दृढ़ मत है कि किसानों-कृषि मजदूरों, मेहनतकशों, शोषित-वंचित गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नष्ट हो जाएगी और सैकड़ों शिक्षक अतिरिक्त होंगे.
राज्य में न केवल प्राथमिक शिक्षक समिति जैसे संगठन बल्कि अभिभावक वर्ग के साथ-साथ विभिन्न शैक्षणिक आंदोलनों में काम करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी संगठन भी इस नई संच मान्यता नीति का कडा विरोध कर रहे हैं. इससे साबित होता है कि सरकार का फैसला गलत और उचित नहीं है. प्राथमिक विद्यालयों आदि 1 से 4 तथा 5 से 10 वीं कक्षा तक के लिए एक नियमित शिक्षक और आवश्यकता पड़ने पर एक सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. प्रत्येक कक्षा का अलग-अलग पाठ्यक्रम है. एक ही समय में इतनी सारी कक्षाओं का प्रबंधन करना कठिन है. आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को कई प्रकार के ऑनलाइन कार्य करने पडते है. इस स्कूल के नियमित शिक्षक को एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में मुख्याध्यापक के कर्तव्यों को निभाने के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है. स्कूलों में ऑनलाइन सुविधा, नेटवर्क, इंटरनेट नहीं है. विद्यालयों में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां, जिला प्रशासन को राज्य सरकार की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा. इतनाही नहीं तो स्कूली खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ लगातार अध्ययन के अलावा अन्य कार्य में शिक्षक व्यस्त रहते है.
ुबालकों के शैक्षिक हित को देखते हुए संदर्भित नुसार निर्गमित किया सरकार निर्णय को रद्द करना तथा गुणवत्ता संवर्धन के लिए हर कक्षा को नियमित कक्ष उपलब्ध कराना यह सरकार का संवैधानिक और सामाजिक दायित्व है. इस बारे में विचार कर आचार संहिता खत्म होते ही निर्णय लेने का अनुरोध समिति ने किया है. इसके लिए सरकार का ध्यानाकर्षण करवाने के लिए 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की तहसील शाखा समिति ने तहसीलदार व जिला शाखा ने प्राथमिक शिक्षाि